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    Home » निजी क्षेत्र मे स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के सम्बन्ध में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
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    निजी क्षेत्र मे स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के सम्बन्ध में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

    Nijam KhanBy Nijam KhanFebruary 16, 2023No Comments4 Mins Read
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    निजी क्षेत्र मे स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के सम्बन्ध में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

    कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई

    आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी, जिला नियोजन पदाधिकारी श्री विनोद कुमार सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

    इस दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी श्री विनोद कुमार ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए नियोजन नीति 2021 एवं नियमावली 2022 के संबंध में बिंदुवार जानकारी साझा की। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई इसके अतिरिक्त नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।

    उप विकास आयुक्त ने कार्यशाला को संबोधित कर कहा की जिले मे स्थित विभिन्न उद्यमी, संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से मिल रहे सहयोग को सराहना किया साथ ही कहा की वैसे संस्थान जिन्होंने अबतक सरकार के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराए हैं, वे जल्द अधिकारियों के समक्ष नियोजन करा ले। उन्होंने कहा कि सभी नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा। यदि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उस अनुरूप सरकार के द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। उप विकास आयुक्त नियोजकों को बताया कि अधिनियम सह नियम के लागू होने के बाद राज्य के सभी प्रत्येक नियोक्ता चालीस हजार रुपये से अधिक तक सफल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य है। यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था पर लागू होगी। प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा।

    कार्यशाला में लघु उद्योग के नियोजन नीति एवं नियमावली के बारे में अपने अपने मंतव्य साझा कर सरकार की सोच को धरातल पर लाते हुए नियोजन नीति एवं नियमावली के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही गई।

    उप विकास आयुक्त ने कहा की इस कार्यशाला में उद्यमियों के समक्ष सरकार बड़े उम्मीद के साथ आयी है, क्योंकि सरकार के इस नीति को सफल बनाने में यहां के उद्यमियों की भूमिका बेहद अहम है साथ ही कहा की राज्य खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। सरकार यहां के युवाओं का पलायन रोकने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी सोच के साथ सरकार राज्य के निजी क्षेत्र के संस्थानों में 75 फ़ीसदी स्थानीय युवाओं को 40 हजार वेतन तक नियोजित करना चाहती है। उन्होंने कहा राज्य विकसित तभी हो सकेगा जब यहां के उद्यमी सहयोग करेंगे। यहां के आदिवासी ईमानदार हैं, भूखे रह जाएंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे। युवा मुख्यमंत्री यहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के सोच के साथ इस नीति को लागू कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के स्थानियो को मूलभूत जरूरी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस नीति को लागू करना जरूरी है। जिसमें यहां के उद्यमियों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य तभी विकसित कहलायेगा जब हर हाथ में रोजगार होगा।

    कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि, एमजीएनएफ श्री शुभंकर साहू कंप्यूटर ऑपरेटर श्री संजय कुमार, श्री राजू कुमार तमाम उद्यमी संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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