नई दिल्ली: अगर आप अपनी मौजूदा सेल्युलर ऑपरेटर से परेशान हैं और अपना नंबर किसी दूसरी ऑपरेटर पर पोर्ट कराना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की पूरी प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसे और आसान बना दिया है.बता दें कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को कहा कि मोबाइल उपभोक्ता 4 से 10 नवंबर के बीच मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. ट्राई के मुताबिक, एमएनपी संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब ग्राहक 11 नवंबर से मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे.एमएनपी के तहत ग्राहक उपभोक्ता बिना नंबर बदले अपना नेटवर्क बदल सकते हैं. ट्राई के एक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को दो कार्य दिवस में पूरा कर लिया जाएगा. नई व्यवस्था 11 नवंबर की आधी रात से लागू हो जाएगी. अभी नंबर पोर्ट की प्रक्रिया सात कार्य दिवसों में पूरी होती है.
सात के बजाय दो दिन में पोर्ट होगा मोबाइल नंबर, इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था
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