सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक पर परिवाद पत्र दायर
बेेेगूसराय/अजय शास्त्री:-
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में नगर थाना के पूर्वी कपस्या नागदह निवासी परिवादी अरुण कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक गुंजन मार्केट एवं अभिकर्ता हसीबुल हसन पर अंतर्गत धारा 406 ,467, 468, 323 ,504 भादवी के तहत परिवाद पत्र दायर किया है। परिवादी ने आरोपित पर आरोप लगाया है कि परिवादी ने वर्ष 2003 में सहारा हाउसिंग स्कीम के तहत परिवादी एवं अपनी पत्नी के नाम से पैसा निवेश किया था जिसका परिपक्वता वर्ष 2011 में था उस समय भी परिपक्वता का राशि नहीं दे कर परिवादी का पैसा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में निवेश कर दिया गया जिसका परिपक्वता अक्टूबर 2020 में थी परंतु सारे कागजात के साथ जाने के बाद भी परिवादी को उनका पैसा नहीं भुगतान किया गया।
सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक पर परिवाद पत्र दायर
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