निजाम खान
प्रभारी,बिहार-झारखंड, राष्ट्र संवाद
■ *रसायनिक उर्वरक अनुज्ञप्ति धारी विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री किया जाना है, किसानों को खुदरा विक्रेता के दुकान में उवर्रक खरीदते समय आधार कार्ड देना आवश्यक:- श्री सबन गुड़िया, जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा।*
■ *सरकार द्वारा खाद का कालाबजारी में अंकुश लाने के ऐसी व्यवस्था की गई है:- जिला कृषि पदाधिकारी*
जिला कृषि पदाधिकारी श्री सबन गुड़िया ने बताया कि आबादी के अनुसार खाद्यान का उत्पादन आवश्यक है, जिसके लिए भारत सरकार उर्वरक नियंत्रण विभाग के द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एमओपी एवं अन्य रसायनिक उर्वरक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री किया जाना है, जिसके लिए किसानों को खुदरा विक्रेता के दुकान में उर्वरक खरीदते समय आधार कार्ड देना आवश्यक होता है। यानी आधार कार्ड संख्या बताये बिना किसान को खाद बिक्रेता द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यह व्यवस्था सरकार द्वारा खाद का कालाबजारी में अंकुश लाने के लिये किया गया है।
जिला कृषि पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी खुदरा उर्वरक बिक्रेताओं को निदेशित किया है कि किसी भी परिस्थिति में बिना आधार कार्ड के उर्वरक आपूर्ति न करे। पीओएस मशीन में संबंधित किसान का आधार संख्या निश्चित रुप से प्रविष्टि किया जाना है, ताकि किसी भी किसान द्वारा आवश्यकता से अधिक उर्वरक उठाव करने पर स्वतः जानकारी मिल सके।
सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता अपने-अपने प्रतिष्ठान में दर तालिका, भण्डार एवं बिक्री पंजी जरुर रखेंगे तथा प्रतिष्ठान का नाम बड़े-बड़े अक्षर में लिखें ताकि लाभुकों को दुकान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो किसी भी तिथि को बिना पूर्व सूचना के अनुज्ञप्ति स्थगित व रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
साथ ही सभी जन सधारण को सूचित किया जाता है कि बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के उर्वरक की अवैध बिक्री करते हुए पाया जाता है तो बिक्री करने वाले पर उवर्रक अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
■ *विशेष जानकारी के लिए निम्न मोबाईल नं0 पर संपर्क करें-*
*श्री सबन गुड़िया, जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा-9199458754*