*उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा ने सूचना भवन में प्रेस को किया संबोधित*
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*★ चालू वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य*
*★ शराब की बिक्री को बढ़ाने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार को किया गया है प्रतिबंधित*
*★ ई-लॉटरी विधि से दुकानों की बंदोबस्ती की गई प्रारंभ*
*– राहुल शर्मा, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग*
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उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1800 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें जुलाई तक 801 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्त हो चुकी है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 236 करोड़ रुपये की तुलना में 3 गुणा अधिक है। उक्त बातें उत्पाद एवं मद्य निषेध के सचिव श्री राहुल शर्मा ने आज सूचना भवन में प्रेस को संबोधित करते हुये कही।उन्होंने कहा कि विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व संग्रहण 847.24 करोड़ रुपये था जो 2018-19 में बढ़कर 1082.81 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार राजस्व संग्रहण में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
*ई-लॉटरी विधि से दुकानों की बंदोबस्ती की गई प्रारंभ*
सचिव श्री राहुल शर्मा ने कहा कि विभाग ने 2019-20 के लिये खुदरा उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती प्रथम बार ई-लॉटरी के माध्यम से पूर्णरुपेण निष्पक्ष एवं पारदर्षी विधि से संपन्न कराई है। जो पूरी तरह ऑनलाईन होता है । इसमें आवेदनकर्ता बंदोबस्ती के लिये ऑनलाईन आवेदन करता है। उन्होंने कहा कि अब तक दो चरणों में आवेदन स्वीकार किये गये है। जिसमें प्रथम चरण में कुल 5762 तथा द्वितीय चरण में 957 आवेदन आये है। खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुये श्री शर्मा ने कहा कि अब तक कुल 1634 दुकानों को स्वीकृत किया गया है जिसमें 1595 दुकानों को बंदोबस्त किया गया है तथा अबंदोबस्त दुकानों की संख्या 39 है। उन्होंने कहा कि अंबदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की प्रकिया चल रही है।
*पॉलिथीन पाउच में देसी शराब की भराई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया*
*रोजगार के नये अवसर भी होंगें सृजित*
श्री शर्मा ने कहा कि देसी शराब के विनिर्माण के लिये गठित नई नियमावली के तहत अब कोई भी योग्य आवेदक लाईसेंस प्राप्त कर देसी मदिरा का पेट/कांच के बोतलों में निर्माण कर जेएसबीसीएल के डिपो में आपूर्ति कर सकता है। पॉलिथीन पाउच में देसी शराब की भराई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। अब नई नियमावली के तहत आवेदकों को प्लान्ट स्थापना हेतु लेटर ऑफ इंटेन्ट दिया गया ताकि नये प्लान्टों की स्थापना से देसी शराब की आपूर्ति में सुधार हो और रोजगार के नये अवसर भी सृजित हो सके।
*मदिरा की बिक्री को बढ़ाने के लिये किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार को किया गया है प्रतिबंधित*
श्री शर्मा ने कहा कि मदिरा की बिक्री को बढ़ाने के लिये किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है। Puppet Show के माध्यम से मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्तियों को जागरुक किया जा रहा है। अवैध मदिरा के बिक्री एवं लाईसेंसधारियों द्वारा किये जा रहे अनियमितताओं के दूर करने के लिये सभी शराब दुकानों के डिस्प्ले बोर्ड में टॉल फ्री नम्बर अंकित किये गये है। मद्य निषेध हेतु जागरुक करने के लिये पोस्टर,बैनर इत्यादि का सहारा लिया जा रहा है।
*ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी से मदिरा व्यापार को पारदर्शी ढंग से संपादित करने की है योजना*
श्री शर्मा ने कहा कि पारदर्शी कारोबार संपादित करने के लिए सम्बन्धित सभी उत्पाद का प्रॉपर एमआईएस जेनरेट करने के लिये *ट्रैक एंड ट्रेस* टेक्नोलॉजी को क्रियान्वित करने की योजना है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में छापामारी अभियान जिला के उपायुक्त के पर्यवेक्षण में चलाया जा रहा है। जुलाई 2019 तक कुल 3984 मामला आये जिसमें 192 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है एवं 59 लाख 73 हजार 500 रुपये संधान शुल्क से प्राप्त किये गये है।
*विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जायेगा*
श्री शर्मा ने कहा कि विभागीय पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली का गठन किया जा चुका है। विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जायेगा ।
*प्रेस वार्ता में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता, उत्पाद आयुक्त श्री भोर सिंह यादव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।