निजाम खान
प्रभारी,बिहार-झारखंड, राष्ट्र संवाद
वैसे सम्पन्न परिवार व लोग जो सक्षम होने के बावजूद राशन ले रहे हैं, वो राशन कार्ड सरेंडर करें, जांच के दौरान पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई:- श्रीमती कंचन कुमारी भूदोलिया,जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जामताड़ा
आज दिनांक 11 जुलाई 2020 को नारायणपुर प्रखंड सभागार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भूदोलिया की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस डीलरो के साथ अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत लाभुकों को अविलंब राशन की आपूर्ति करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमे प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर श्री माहेश्वरी प्रसाद यादव एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री त्रिपुरारी राय उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भूदोलिया ने बताया कि वैसे संपन्न परिवार स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, जो अवैध तरीके से राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन समाचारपत्रों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आमलोगों से अपील कर रहा है कि अयोग्य लाभुक राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच के दौरान अयोग्य पाए जाने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पीडीएस डीलरो से कहा कि आप लोग भी वैसे लाभुकों को जागरूक करें जो कि इसका लाभ लेने हेतु अहर्ता नहीं रखते हैं एवं इसका गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं वहीं इसके लिए योग्य लाभुक को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी पीडीएस डीलरो से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लाभुकों के बीच बांटे जाने वाले खाद्यान्नों का वितरण शीघ्र करें ताकि जल्द जल्द से खाद्यान्न कि आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
वहीं इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भूदोलिया ने बताया कि ऐसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ परिवार अथवा अन्त्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपर्वजन मानक में आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड की योग्यता नहीं रखते हों उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा, यदि कोई व्यक्ति झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के उपखण्ड 4(iii)(iv) के अधीन अपवर्जन मानकों के अंतर्गत आता है अथवा गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ राशन कार्ड प्राप्त करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।