निजाम खान
*खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जो योजना है उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इस पर उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने संज्ञान लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि आम जनता में कोई कंफ्यूजन ना रहे और उस का नाजायज फायदा जन वितरण प्रणाली का दुकानदार ना उठाएं और लोगों में भी कोई भ्रम ना रहे।*
उक्त आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमति कंचन कुमारी भुदोलिया द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जो योजना है उसको निम्न सूची बनाकर कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है।
*जिला आपूर्ति शाखा द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की सूची*
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड राँची द्वारा कोरोना वायरस के कारण पुरे राज्य में लाॅकडाउन के मद्देनजर जिले में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैः-
*∆मुख्यमंत्री दाल-भात योजना:-*
उक्त योजना के अन्तर्गत जिले में कुल 09 स्थायी एवं 14 अस्थायी दाल-भात केन्द्र संचालित की जा रही है जिसमें विभागीय निदेशानुसार माह अप्रैल-20 एवं मई-20 तक सभी केन्द्रों में निःशुल्क भोजन कराई जा रही है।
*∆आकस्मिक खाद्यान्न कोष:-*
उक्त कोष के तहत् वैसे व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् आच्छादित नहीं किये गये है या किसी कारणवश उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पाया है। वैसे व्यक्तियों को तुरंत खाद्यान्न कोष की राशि से 10 किलोग्राम चावल खरीदकर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है इस हेतु जिले के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव एवं नगर पंचायत जामताड़ा / नगर परिषद मिहिजाम के कार्यपाल पदाधिकारी, को प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड के लिए 10000 (दस हजार) रूपये की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है जो पूर्णतया निःशुल्क है।
*∆अग्रिम खाद्यान्न वितरण:-*
विभागीय निदेशानुसार कोविड- 19 को देखते हुए खाद्य सुरक्षा से अच्छादित सभी लाभुकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 का खाद्यान्न अग्रिम उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हुआ है। जो नियमानुसार पूर्व की भाँति प्रति किलो एक रूपये की दर से राशि लाभुक से लिया जाएगा। इसका वितरण सभी प्रखण्डों में जारी है।
*∆ERCMS (Non PDS):-*
इसके तहत् वैसे व्यक्ति लाभान्वित किये जाएगे जो नये राशन कार्ड बनाने हेतु आॅनलाईन आवेदन कर चूँके हो लेकिन अहत्र्ता रखने के बावजूद भी किसी कारण से उन्हें खाद्य सुरक्षा से आच्छादित नहीं किया गया हो वैसे व्यक्ति के लंबित आॅनलाईन आवेदनों की जाँचकर योग्य लाभुकों को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर प्रति किलो 1 रूपये/KG के दर पर 10 किलो चावल खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है उक्त हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, को राशि उपलब्ध करा दी गई है।
*∆प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:-*
इस योजना के तहत् खाद्य सुरक्षा के तहत् आच्छादित PHH पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्त एवं AAY अन्त्योदय परिवारों के सभी सदस्यों को प्रत्येक सदस्य 5 किलो ग्राम प्रति माह की दर से कुल दो माह का खाद्यान्न (अप्रैल एवं मई 2020) निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। *नोट:- जो की मई माह में वितरित किया जाएगा।*