मुंबई. कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन को खोलने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया अभी भी जारी है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार की ओर से बुधवार को अनलॉक 5 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. सरकार द्वारा अभी भी धार्मिक स्थलों और स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. हालांकि मेट्रो रेल सेवा और सरकारी व प्राइवेट लाइब्रेरी को खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है. अब 15 अक्टूबर से राज्य में लोग मेट्रो से दोबारा सफर करना शुरू कर सकेंगे.
धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अनलॉक- 5 के तहत जारी किए गए नए गाइडलाइन में फिलहाल मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थलों, थिएटर्स को खोलने की परमिशन नहीं दी है. इन पर पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी. हालांकि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों ने सिनेमा हॉल और थिएटर्स को खोलने के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में इस पर पांबदी नहीं हटाई गई है. इसके साथ साथ अभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी पाबंदी लागू है.
स्कूलों को बंद रखने का किया गया फैसला
राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अभी महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला किया गया है. हालांकि टीचर्स 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल अटैंड कर सकेंगे. वहीं स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. कल से ही वीकली मार्केट खुल सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की ही तरह पाबंदी जारी रहेगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर ही बाजार खोले जा सकेंगे. प्रदेश की ठाकरे सरकार ने दुकानों के खोले जाने का समय तय किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है.
बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी खुल सकेंगे
राज्य में बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी भी कल से खुलेंगे. लेकिन कंटेनमेंट जोन में बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी खोलने की परमिशन नहीं है. वहीं भले ही सरकार ने 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस दौरान सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा. इस संबंध में जरुरी दिशा-निर्देश शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे.