निजाम खान
*प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क /फेस कवर पहनना अनिवार्य है:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)*
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर गृह मंत्रालय भारत के आदेश संख्या 40-3/ 2020 DM-1(A), दिनांक 15 अप्रैल 2020 Nation Directives for COVID-19 Management, Annexure-1 कंडिका 1 “Wearing of face cover is compulsory in all public places,work places” के आलोक में राज्य अंतर्गत, आगामी आदेश तक, प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।
उक्त आलोक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने बताया कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है इस होममेड मास्क/ फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सुखाकर/ 5 मिनट इस्त्री करने के उपरांत पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
मास्क/ फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
उपायुक्त जामताड़ा ने कहा कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाले गमछा आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किए बिना नहीं करना चाहिए।
उपायुक्त जामताड़ा ने आदेश दिया कि उपरोक्त निर्देश की अवहेलना होने की स्थिति में, गृह मंत्रालय के उक्त आदेश के साथ सलंग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी