निजाम खान
आज दिनांक 24 मार्च 2020 को उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने अपने आवास स्थित गोपनीय कार्यालय में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सदस्यों,खाद्यान्न एवं सब्जी के थोक विक्रेता के साथ एक बैठक की।
जिसमें उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को देखते हुए आवश्यक सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ मास्क n 95, हैंड सैनिटाइजर बाजार में सर्वसाधारण को सुलभ रूप से उपलब्ध हो अगर कोई कालाबाजारी करते हैं तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
वही चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि होलसेलर द्वारा सही मूल्यों पर ही बजारा में खाद्य पदार्थ एवं अन्य वस्तुएं को उपलब्ध कराए जा रहा है कुछ दुकानों के द्वारा मूल्य बढ़ाकर वस्तुओं को बेचा जा रहा है जो कि निंदनीय है इस पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों द्वारा भी आपत्ति जताई गई।
उपायुक्त ने कहां की जिला स्तर पर दो जांच दल का गठन किया जा चुका है। साथ ही कहां की प्रखंड स्तर पर भी जांच दल का गठन किया गया है।
उपायुक्त जामताड़ा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई सब्जी वाला, खाद्य पदार्थों के दुकानदार, दवा विक्रेता ना कालाबाजारी करेंगे ना ही निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर इन इन सामानों की बिक्री करेंगे। खाद्यान्न थोक विक्रेताओं द्वारा सहमति जाहिर की गई की आवश्यकता पड़ने पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर भी सामग्री वितरण करने हेतु तैयार हैं।लेकिन हमलोगो को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जिसपर उपायुक्त द्वारा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है जिससे ये सुनिश्चित हो जाय की दुकानों के बाहर जादा भीड़ उत्पन्न ना हो।
उपायुक्त ने कहा कि ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो सुसंगत धाराओं के तहत दोषी के विरुद्ध आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी
ज्ञात हो कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तु पर अधिनियम के तहत सभी जरूरी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है।
मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल सहित सभी सदस्य गण उपस्थित थे।