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    Home » निजी वाहनों द्वारा राज्य में व्यक्तियों के एंट्री के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी
    Breaking News झारखंड

    निजी वाहनों द्वारा राज्य में व्यक्तियों के एंट्री के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी

    Nijam KhanBy Nijam KhanJuly 3, 2020No Comments4 Mins Read
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    निजाम खान

    निजी वाहनों / टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों के एंट्री के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधियों के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी

    ∆ *जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त आदेश जारी….*

    ∆ *अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का जिला में प्रवेश से पूर्व स्वास्थ्य जांच अनिवार्य….*

    जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा.पु.से.) द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव ,झारखंड रांची के ज्ञापांक 1747 दिनांक 26.06.2020 द्वारा झारखंड राज्य में लॉकडाउन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन को कोविड -19 के कारण दिनांक 31.07.2020 तक पुनः विस्तारित किया गया है। साथ ही आउटसाइड कंटनमैंट ज़ोन में पूर्व से अनुमति प्राप्त संचालित सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्व की भांति ही संचालित रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 613 गो0 (आ0) दिनांक 27.06.2020 द्वारा जामताड़ा जिले में लॉकडाउन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन को कोविड 19 के कारण दिनांक 31.07.2020 तक पुनः विस्तारित करते हुए जामताड़ा जिले हेतु लॉक डाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

    उक्त दिशा – निर्देश में यह है कि *निजी वाहनों/ टैक्सी द्वारा राज्यों में व्यक्तियों के एंट्री के लिए ई- एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी। राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।*

    उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु यह आवश्यक है कि जामताड़ा जिले के सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को पूर्व की भांति पूर्णतः सील रखते हुए उक्त सभी चेकनाकों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति यथावत रखी जाए।

    इस कार्यालय दौरान निर्गत संयुक्त (आदेश संख्या 558 गो आ) दिनांक 05.06. 2020 द्वारा निम्न सीमा क्षेत्र/ चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल एवं स्वास्थ्य कर्मी पूर्व की भांति यथावत प्रतिनियुक्त रहेंगे!

    उपरोक्त सभी चेक पोस्ट पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से संबंध स्थापित करते हुए 24×7 स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कोविड-19 के मानकों के अनुसार सभी आवश्यक उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे।

    उपरोक्त सभी चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य राज्य से इस जिले में निजी वाहनों/ टैक्सी द्वारा आने वाला कोई भी व्यक्ति का बिना ई- पास के जिले में प्रवेश नहीं हो । ई-पास धारक सभी व्यक्तियों का संबंधित चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य जांच के उपरांत ही प्रवेश देना सुनिश्चित करेंगे । जिले से बाहर जाने हेतु किसी भी प्रकार की ई- पास की आवश्यकता नहीं है।

    उक्त सभी चेक पोस्ट के अलावा जिले के अन्य ऐसे सभी एंट्री प्वाइंट्स जो अन्य राज्य से सटे हो एवं जिससे चोरी छिपे लोगों के अन्य राज्यों से आने की संभावना हो को पूर्णतः सील किया जाए एवं उक्त एंट्री प्वाइंट्सी से आवागमन पूर्णत: बंद रहेगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त entry-point से किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति /श्रमिक /मजदूर या अन्य लोग अन्य राज्य से इस राज्य (जामताड़ा जिले) की सीमा में अनाधिकृत रूप से घुसने की कोशिश न करें. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी इस संबंध में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी सचेत करेंगे।

    अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला को वरीय पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है एवं निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसका सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करेंगे । यह आदेश दिनाँक-01.07.2020 से प्रभावी माना जाएगा एवं दिनांक- 31.07.2020 अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा.

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