निजाम खान
*झारखंड मंत्रालय में 13 अप्रैल 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*
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*★ कोविड-19 से संबंधित सभी प्रकार की कार्रवाई का मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में श्री रामेश्वर उरांव, मंत्री, योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं श्री चंपाई सोरेन, मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) तथा परिवहन विभाग हैं। श्री बन्ना गुप्ता मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण तथा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार इस कार्य का समन्वय (Co-ordination) करेंगे। उक्त मंत्रिमंडलीय उप समिति कोविड-19 से निपटने हेतू निर्णय लेने के लिए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को प्रेषित करेगी तथा लॉकडाउन से संबंधित निर्देशों का प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराएगी।*
*★ राज्य में कोविड-19 संक्रमण एवं संभावित महामारी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के लिए प्रति परिवार 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह के लिए उपलब्ध कराने हेतु 36.11 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।*
*★ झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ एवं अंत्योदय परिवारों को माह अप्रैल 2020 एवं मई 2020 के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फ्री फ्लो रिफाइंड आयोडीनयुक्त नमक के 1 किलोग्राम के एक-एक अतिरिक्त पैकेट उपलब्ध कराने एवं उक्त के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रुपए अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंध एवं व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्तीय वर्ष 2019-20 में डीवीसी एवं अन्य के बकाया भुगतान के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान मद में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से बजट उपबंधित राशि 200 करोड़ के विरुद्ध डीवीसी को भुगतान करने के लिए रुपए 200 करोड़ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान के रूप में विमुक्त करने तथा डीवीसी के बकाया भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।*
*★ विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों, प्रखंडों, पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोनावायरस से प्रभावित वैसे परिवार जिनके पास वर्तमान में उत्पन्न इस आपात स्थिति में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं जैसे- खाद्य सामग्री, दवाइयां इत्यादि क्रय करने की आर्थिक क्षमता नही है उन्हें लॉकडाउन अवधि में एक बार 1 हजार रुपये तथा उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी जो किसी कारणवश राज्य के बाहर फंसे हुए हैं और जीविकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है उन्हें पूरे लॉकडाउन अवधि में एक बार 2 हजार रुपए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर उप विकास आयुक्त के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे।*
*★ The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ वर्ष 2019 में मॉनसून का आगमन विलंब (21 जून) से होने एवं प्रारंभ में कमजोर मानसून आने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 7 जिलों के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा शराब की खरीद बिक्री को मूल्यवर्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एलoजीo-11/2017-300/लेज एवं 301/लेज दिनांक 30 दिसंबर 2019 अधिसूचित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अधिनियमन के लिए झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 के झारखंड विधानसभा में पुनरस्थापन की स्वीकृति दी गई।