झारखंड के 22 जिलों में खुलेंगे ईएफआईआर थाने
प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की ली जानी है स्वीकृति
छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में अब एफ आई आर दर्ज कराने के लिए लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे राज्य सरकार लोगों की सुविधाओं को देखते हुए 22 जिलों में शीघ्र ऑनलाइन f.i.r. की सुविधा देने जा रही है इसके लिए अलग से थाने स्थापित होंगे. आम लोगों को बिना थाना गए पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध होगी इसके लिए अनुसंधान की प्रक्रिया भी अलग होगी और इलेक्ट्रॉनिक विधि से इसका अनुसंधान किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी जाएगी सरकार के इस फैसले से एक और जहां लोगों को समय की बचत होगी वही थानों के चक्कर लगाने की परेशानियों से भी निजात मिलेगी इसके पीछे सरकार का मकसद भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे मूलभूत गैर कानूनी कार्यों से निजात पाना और लोगों को राहत देना है राज्य के जिन 2 जिलों को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिल पाएगी उनमें रामगढ़ और खूंटी जैसे 2 जिले हैं इसके पीछे कुछ तकनीकी अड़चनें हैं जिसे दूर किए जाने के बाद इन राज्यों में भी ऑनलाइन f.i.r. की सुविधा मिल जाएगी फिलहाल मंत्री परिषद को इसकी सिर्फ स्वीकृति लेनी बाकी है हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है सरकार के मुताबिक अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो 1 माह के भीतर यह सुविधा लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी.
घर बैठे FIR और थाना पहुंच कर FIR कराने के अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं| जिन मामलों में घर बैठे FIR होगा उनमें वाहन चोरी, संपत्ति चोरी ,सेंधमारी महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित मामले और जिस में अभियुक्त अज्ञात हो,
जिन मामले में थाना जाना होगा, उसमें हत्या हिंसक हमला राज्य की सीमा के बाहर घटी घटना और जिसमें अभियुक्त संदिग्ध हो तथा जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो.
ई एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाधान पोर्टल पर लॉगइन कर आवेदन ईसाइन और डिजिटल साइन के माध्यम से जमा करना होगा.
*कैसे काम करेंगे ईएफआईआर थाने*
आम नागरिकों के समाधान पूर्णतया मोबाइल ऐप के माध्यम से थाना प्रभारी ईएफआईआर संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कर जिस स्थानीय थाना क्षेत्र में घटना हुई है ,वहां के थाना को रेफर कर देंगे संबंधित थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान के लिए नामित करेंगे| इसके अलावा पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक स्तर से समीक्षा उपरांत ऐसा प्रतीत हो कि इन कांडों के अलावा अन्य विविध कांडों जिन की प्रकृति ई एफआईआर मानकों के तहत हो. उन्हें अपने स्तर से ई एफआईआर के तहत सूचीबद्ध करने के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
क्या FIR की प्रतिवादी को भेजी जाएगी
प्राथमिकी के प्रति वादी के साथ सभी संबंधित अधिष्ठान जैसे जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई हो उसके थाना प्रभारी घटना के पर्यवेक्षण पदाधिकारी संबंधित कोर्ट बीमा कंपनी सभी पीसीआर पुलिस अधीक्षक एससीआरबी और एनसीआरबी को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट मेल के द्वारा भेजे जाएंगे!