कृष्ण कुमार संजय की रिपोर्ट
समस्तीपुर जिले के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विषयों पर समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, स्थापना उप समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आर सी डी, बुडको के सहायक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए:
1. फायर क्रैकर्स के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर लें कि कितनी व्यवसायियों को स्थाई/अस्थाई अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है। और निर्गत किए गए अनुज्ञप्ति के शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। यह भी देखने का निर्देश दिया गया कि अनुज्ञप्ति धारकों के अलावे क्रैकर्स की बिक्री की जा रही है या नहीं।
2. अवैध बालू खनन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त की गई कि एनजीटी से संबंधित उनके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है।
3. Plastic Waste Management
के लिए नगर निकाय एवं पंचायत स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। निर्देश दिया गया कि अधिनियम के तहत प्लास्टिक के उपयोग एवं बिक्री पर छापामारी कर इस पर रोक लगाया जाए।
4. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर समारोह में होने वाले थर्मोकोल वेस्ट पर नजर रखी जाए एवं उपयोग पर रोक लगाई जाए।
5. Carcass disposal (मृत मवेशियों का विनष्टीकरण) के संबंध में सभी नगर आयुक्त एवं नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एनजीटी के तहत मृत मवेशी विनष्टीकरण के दिशा में इनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इनके संबंध में पृच्छा की गई एवं इस स्तर पर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
6. Regulation of hotels(banquet hall) निर्देश दिया गया कि होटल और वेंकट हाल संचालन में प्लास्टिक/थर्मोकोल एवं वाहनों की पार्किंग, के संबंध में जांच कर जिला परिवहन पदाधिकारी से मांग करने का निर्देश दिया गया।
7. District Environment Plan, निर्देश दिया गया कि सीएनजी के अधिक से अधिक उपयोग हेतु आइओसीएल के प्रतिनिधि/उप विकास आयुक्त/वन प्रमंडल पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि सीएनजी के उपयोग हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करें।
जिससे अधिक से अधिक लोग सीएनजी के उपयोग हेतु कदम बढ़ाए और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके एवं पीसीयूआई ऐप मोबाइल पर अपलोड करने हेतु लोगों में जागरूकता फैलाएं जिससे पोलूशन कंट्रोल की जानकारी लोगों को प्राप्त हो सके।
8. Bio Medical Waste Management and
Management of Covid Waste: सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि covid में उपयोग होने वाले उपयोग किए हुए मास्क एवं अन्य को एनजीटी गाइडलाइन के तहत विनष्टीकरण करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
9. Remedial action for air pollution: उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समस्तीपुर/भवन निर्माण को निर्देश दिया गया कि एनजीटी के तहत पोलूशन कंट्रोल करने हेतु कृषि विभाग के द्वारा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई।
10. भवन निर्माण से फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्रयोग एवं प्रदूषण के स्रोतों का एक्सपोजर नियंत्रण करने की प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
11. सड़कों पर वाहन परिचालन, निर्माण कार्यों एवं अन्य गतिविधि से होने वाले धूल मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया।
12. Identification Protection and Restoration of all the Water Bodies: की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/लघु जल संसाधन विभाग/पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता से की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया कि जल जीवन हरियाली अंतर्गत क्या कार्य इस संबंध में किया गया है।
पोखरा उराही भी इसी का पार्ट है। इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई।
जिला अंतर्गत Wetlands की सूची से सभी 12 wetland के लैटिट्यूड/लॉन्गिट्यूड के अनुसार चिन्हित कर नाम के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश वन विभाग के पदाधिकारी को दिया गया।
13. Waste management rule 2016:
नगर आयुक्त नगर निगम, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का अनुपालन पंचायतों में भी कराना सुनिश्चित किया जाए। रीसाइक्लिंग से संबंधित प्रतिवेदन की भी मांग की गई।