निजाम खान
■ *जामताड़ा में कोरोना के बढ रहे मामले को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा. पु. से.) द्वारा संयुक्त आदेश जारी।*
■ *जिले के सभी प्रकार के विक्रेताओं/ रेस्टुरेंट संचालकों/ आम लोगो/ अन्य संबंधित के लिए दिशा-निर्देश जारी, अनुपालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई*
■ *दुकानदार सुनिश्चित करें कि प्रतिष्ठान में 5 से अधिक व्यक्ति न हों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित हो। सभी दुकानदार और ग्राहक अनिवार्य रूप से फेस कवर/ मास्क तथा हाथ के दस्ताने पहनें। ग्राहकों के मास्क नहीं पहनने पर सामान नहीं दें एवं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें।*
■ *जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित थाना से समन्वय स्थापित कर चलाएं सघन वाहन जांच।*
वर्तमान में जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना पाॅजीटीव मामलें को देखते हुए आज दिनांक 18.07.2020 को उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री फ़ैज अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार (भा. पु. से.) द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 654 गो0(आ0) दिनांक 12.07.2020 द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत हैं, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन संबंधित पदाधिकारियों/ थाना प्रभारियों द्वारा न ही कराया जा रहा है और न ही आम लोगो द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि जिले में कोरोना पाॅजीटीव मामलें लगातार प्रतिवेदित हो रहें हैं।
वर्तमान में कोरोना का कोई वैक्सिन उपलब्ध नहीं है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है, सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क एवं सेनिटाईजर का उपयोग। परन्तु जिले में इसका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोगो द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है एवं कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, विशेषकर लोगो द्वारा मास्क का उपयोग गंभीरता के साथ नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सख्ती बरतने की आवश्यकता है।
*पुनः जिले के सभी प्रकार के विक्रेताओं/ रेस्टुरेंट संचालकों/ आम लोगो/ अन्य संबंधित को निर्देशित किया जाता है किः-*
● वे एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करेंगे एवं सभी व्यक्ति फेस कवर/ मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे।
● सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का सेवन वर्जित एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
ऽ 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, को-मोरबीडाइट्स वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें अति आवश्यक अथवा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहेंगे।
● जिले के सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक रूप से अपने-अपने मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप्लिकेशन को इन्स्टाल करें एवं नियमित रूप से उक्त ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करतें रहें।
● सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति न हों एवं गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। सभी दुकानदार और ग्राहक अनिवार्य रूप से फेस कवर/ मास्क पहनेंगे। सभी प्रतिष्ठान संचालक एवं उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग हाथ के दस्ताने पहनें हों। ग्राहकों के मास्क नहीं पहनने पर सामान नहीं देंगे एवं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे।
● सभी प्रतिष्ठान के प्रवेश बिंदु पर सैनिटाईजर का प्रावधान किया जाए। साथ ही सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों के सभी बिंदु जो अक्सर मानव संम्पर्क में आती हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल की सतह, काउन्टर आदि को सेनिटाईज करते रहना सुनिश्चित करेंगे।
● सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों को दिन की षुरूआत और दिन के अंत में पूरे दुकान और सामान्य सुविधाओं के सेनिटाईजेसन को सुनिश्चित करेंगे।
● सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों की सूची, उनके पते और मोबाईल नंम्बरों के साथ रखी जाए।
● सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिश्चित करेंगे कि बुखार, खाॅंसी, साॅंस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी कार्यालय न आए और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर भेजा जाए।
● सभी दुकानदार अपने-अपने दुकानों में यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ग्राहक यदि उसे खाॅंसी, साॅंस लेने में समस्या है तो उसके दुकान में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है और तुरंत उसे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से सम्पर्क करने के लिए कहा जा सकता है।
*सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर संबंधित क्षेत्र के दण्डाधिकारी /पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई तो यह माना जाएगा कि अनुपालन किया जा रहा है*
इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 225 गो0(आ0) 02.04.2020 द्वारा गठित सोशल डिस्टेंसिंग कोषांग के संबंधित पदाधिकारियों/ दण्डाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आउटसाईड कंटेनमेंट जोन में सरकार के निदेशानुसार अनुमति-प्राप्त सभी प्रकार की संचालित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं यदि उक्त गतिविधियों के संचालकों यथा सभी प्रकार के विक्रेताओं/ रेस्टुरेंट संचालकों/ आम लोगो/ अन्य संबंधित द्वारा उपरोक्त जारी निर्देषों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को अविलम्ब प्रतिवेदित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को अनुशंसा भेजेंगे। यदि सोशल डिस्टेंसिंग कोषांग के संबंधित पदाधिकारियों/ दण्डाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि उनके क्षेत्र में सभी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, तदोपरान्त अनुपालन नहीं करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी/ दण्डाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
*जिला परिवहन पदाधिकारी करेंगे प्रतिदिन सघन जांच*
जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि वे जिले में संबंधित थाना से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे जिसमें हेलमेट/ सीट बेल्ट/ ट्रीपल लोड (मोटरसाईकिल)/ वाहन बीमा/ वाहन प्रदूषण/ अन्य अपराधों की सघन जाॅंच करना सुनिश्चित करेंगे एवं पकड़ने जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड की वसूली करेंगे, ताकि अनावश्यक बिना कार्य से निकलने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लग सके एवं कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण किया जा सके।