निजाम खान
■ *जिले के चार कंटेनमेंट जोन यथा सुब्दीडीह, मुहल्ला राजबाड़ी, नूतनडीह एवं रानीडीह ग्राम को कोविड-19 संक्रमित मरीज नहीं रहने के कारण कंटेनमेंट जोन से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया:- श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) उपायुक्त जामताड़ा*
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) के द्वारा आज दिनांक 13 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया गया जिसमें जानकारी दी गई कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 532 गो0(आ0) दिनांक 26.05.2020 के द्वारा सुब्दीडीह ग्राम, आदेश ज्ञापांक 565 गो0(आ0) दिनांक 07.06.2020 के द्वारा मुहल्ला राजबाड़ी (जामताड़ा), आदेश ज्ञापांक 573/ गो0(आ0) दिनांक 10.06.2020 के द्वारा नूतनडीह ग्राम एवं आदेश ज्ञापांक 606 गो0(आ0) दिनांक 25.06.2020 के द्वारा रानीडीह ग्राम को (कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने के कारण) कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं होने एवं संक्रमित व्यक्तियों के पूर्णतः स्वस्थ्य हो जाने के कारण उपरोक्त सभी कंटेनमेंट जोन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।