निजाम खान
■ *कोरोना महामारी के मद्देनज़र ईद-उल-जोहा (बकरीद) की नमाज़ अदायगी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घर से करें – श्री फैज अक अहमद मुमताज (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जामताड़ा।*
■ *असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर, संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त ने दिए कड़े दिशा-निर्देश*
■ *भ्रमणशील वाहनों के द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में की जाएगी वीडियो ग्राफी, थाना प्रभारी को दिया गया निर्देश*
उपायुक्त जामताड़ा श्री फैज अक़ अहमद मुमताज(भा.प्र.से.) ने बताया गया कि प्राप्त सूचना अनुसार इस वर्ष ईद-उल-जोहा (बकरीद) का त्यौहार दिनांक 1 अगस्त 2020 (शनिवार) को मनाया जाएगा। चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन संभव है। नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में मंदिर/ मस्जिद/ गुरुद्वारा/ गिरजाघर एवं अन्य स्थानों में पूजा-अर्चना तथा अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध है। पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 31-7- 2020 तक अनलॉक टू लागू है। जिसे देखते हुए वर्तमान समय में ईद- उल- जोहा (बकरीद) की नमाज आदाएगी अपने अपने घर पर ही करेंगे।
साथ ही उपायुक्त द्वारा कहा गया कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में असामाजिक तत्वों द्वारा संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास पूर्व में किया गया है। अतः उक्त अवसर पर आपसी विवाद/ तनाव की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस दौरान सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील/ अतिसंवेदनशील स्थानों/ क्षेत्रों में पूर्व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
उपायुक्त जामताड़ा द्वारा आदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा ईद उल जोहा (बकरीद) के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु पूरे जामताड़ा जिले के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। वे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला के साथ समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था का संधारण करेंगे। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ थाना प्रभारी जामताड़ा जिला, के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी थानों में शांति समिति का बैठक कराना सुनिश्चित कराएंगे। मस्जिद के इमाम को अनलॉक 2 में सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी नमाजियों को घर पर ही रह कर नमाज अदा करने हेतु निर्देशित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा विधि व्यवस्था संधारण हेतु अपने स्तर से आवश्यकतानुसार दंडाधिकारी/ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही जहां शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो वहां पर ससमय सीआरपीसी की धारा 144/ 107 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06433 -222245 को चालू अवस्था में रखेंगे। ताकि किसी प्रकार की घटना की सूचना नियंत्रण कक्ष को मिल सके।
ईद उल जोहा (बकरीद) का त्यौहार शांति और सद्भावना पूर्ण संपन्न हो इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:-
1.हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के वैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, जो निष्पक्ष ईमानदार एवं स्वच्छ चरित्र के हो जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर व सम्मान देते हैं तथा उनके विचारों को अनुशासनिक तौर पर मानते हैं का दुर्भाश नंबर अपने पास रखें एवं उनके संपर्क में रहें।
2. सभी थानों के द्वारा अपने क्षेत्र के धार्मिक प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर अनलॉक टू में निहित निर्देशों की जानकारी देते हुए तत्संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) एवं 505 में हुए संशोधनों की जानकारी देते हुए बताया जाए कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध दंड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएं गैर जमानतीय है।
3.ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में दंगा एवं संप्रदायिक कांडों में संलिप्त/ आरोपित रहे हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी हो कि वह व्यक्ति संप्रदायिक दंगा या अफवाह फैलाता हो उन पर निगरानी रखें।
4.मीडिया कर्मी/ पत्रकार के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें समय-समय पर यह संकेत देते रहे की बातों को बढ़ा चढ़ाकर/ तोड़ -मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें।
5.जिला प्रशासन सोशल मीडिया ग्रुप पर भी निगरानी रखेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर आदि के माध्यम से प्रचारित/ प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीर एवं संवादों जिससे किसी विशेष संप्रदाय/ धर्म /जाति की भावनाओं आहत पहुंचाने वाली टिप्पणियां करते हो और नफरत फैलाते हो पर भी निगरानी/ नियंत्रण की आवश्यकता है।
6.व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लोगों को भी शामिल करा दें ताकि संवेदनशील सूचनाओं की जानकारी प्रशासन को तुरंत प्राप्त हो सके।
7. पशु तस्करी/ अवैध बूचड़खाने पर रोक लगाई जाए।
8.पशु तस्करी का रोकथाम के लिए अंतर राज्य सीमा के चेक पोस्ट पर कारगर जांच की जाए।
9.सभी जिलों में पशुपालन विभाग के समन्वय से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए। 10.अपने अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य के साथ बैठक कर लें एवं विवादित बिंदुओं का समाधान संगोष्ठी में ही हो जाए।
11. अपवाह पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाए, लोगों में इस बात जागरूक लाने का आवश्यकता है कि कोई अफवाह/ घटना की जानकारी हो तो डायल 100/पीसीआर या स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाए ना कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए।
12.बकरीद में कुर्बानी खुले में ना दी जाए। कुर्बानी के बाद अनुपयोगी चीजों का निपटाना इस तरह किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषण न फैले, इस संबंध में थाना के माध्यम से शांति समिति के सदस्यों को सूचित और जागरूक किया जा सकता है।
13. असामाजिक तत्वों द्वारा निषिद्ध/ प्रतिबंधित पशु अंग धार्मिक स्थानों में फेंक कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों/इबादत गाहो की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए थाना स्तर से चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है।
14.सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों के सदर, अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों के सतत संपर्क में रहेंगे तथा अनलॉक टू में झारखंड सरकार द्वारा नहीं निर्देशों के संबंध में जागरूक कराएंगे।
15.विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु यदि उपद्रव कारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विधि सम्मत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
16. सभी थाना प्रभारी अपने भ्रमण शील वाहनों के द्वारा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. उत्पाद अधीक्षक जामताड़ा बकरीद के अवसर पर शराब दुकानों को नियमानुसार बंद रखने का निर्देश देंगे साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में अवैध बिक्री पर नजर रखेंगे।
18. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी, जामताड़ा जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखंड मुख्यालय में एक एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयार हालत में रखने का निर्देश देंगे।
19. प्रभारी अग्निशमन सेवा जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फुल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करेंगे।
20.अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी/ सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/ बल एवं दंडाधिकारी का दायित्व होगा कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में पूरे बल के साथ संबंधित स्थल पर त्वरित गति से पहुंचे ताकि विधि व्यवस्था का संधारण त्वरित एवं दृढ़ता पूर्वक किया जा सके।
उपायुक्त जामताड़ा द्वारा सभी संबंधित को निर्देश दिया है कि ईद उल जोहा (बकरीद) पर्व के अवसर पर शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित करेंगे।