नई दिल्ली: कर्नाटक में चल रहे सियाटी संकट के बीच कांग्रेस-जदएस से इस्तीफा देने वाले 10 विधायकों की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि विधायक कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के सामने आज गुरूवार 11 जुलाई को शाम 6 बजे तक उपस्थित हों,जहां वे अपना पक्ष रखें, वहीं सुको ने विधानसभा अध्यक्ष को भी निर्देश दिया है कि वे इन विधायकों पर आज ही अपना निर्णय दें. इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. इसी के साथ कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर पर इस्तीफा स्वीकार करने में जान-बूझकर देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
इन विधायकों ने दिया है इस्तीफा
कर्नाटक में अब तक कांग्रेस के 11, जेडीएस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है. इसके साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा देकर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है. इनमें उमेश कामतल्ली, बीसी पाटिल, रमेश जारकिहोली, शिवाराम हेब्बर, एच विश्वनाथ, गोपालैया, बी बस्वराज, नारायण गौड़ा, मुनिरत्ना, एसटी सोमाशेखरा, प्रताप गौड़ा पाटिल, मुनिरत्ना और आनंद सिंह शामिल हैं. वहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग ने भी मंगलवार को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही.
सीएम कुमारस्वामी को साबित करना पड़ सकता है बहुमत
राजनीतिक उठापटक के बीच खबर आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश 17 जुलाई को एचडी कुमारस्वामी को बहुमत साबित करने का न्योता दे सकते हैं.
कर्नाटक विस में यह है बहुमत का गणित
कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 113 है. इसमें बीजेपी के 105 विधायक हैं. जबकि कांग्रेस के पास 80 और जेडीएस के पास 37 विधायक हैं. इस तरह से दोनों के पास कुल 117 विधायक हैं. बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और निर्दलीय विधायक भी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन, 13 विधायकों के इस्तीफे से गठबंधन सरकार के पास 104 विधायक रह जाते हैं. हालांकि, अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने 13 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है.