निजाम खान
भारत में कोविड 19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने हेतु कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाते हुए महामारी रोग अधिनियम के तहत दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी कि घोषणा की गई है। इस अवधि में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा के संचालन सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
परन्तु खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण रहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ किराने का सामान, दूध ब्रेड फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण कि गतिविधियों, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण कि गतिविधियों को इससे बाहर रखा गया है।
इसी आलोक में उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.) ने जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती कंचन कुमारी भूदोलिया को निर्देश दिया कि वे उक्त सेवाओं हेतु संबंधित वाहनों को अपने स्तर से गंतव्य स्थान तक जाने एवं आने हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।