निजाम खान
*अनुमंडल दंडाधिकारी श्री सुधीर कुमार ने जामताड़ा जिले में धारा 144 लागू किया।*
भारत में कोविड19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपायों को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, राँची के आदेश संख्या-98/HSN दिनांक- 22.03.2020 के द्वारा इस बीमारी से भारत समेत पुरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत् झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड 19 ) विनियमन, 2020 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड सरकार अपने क्षेत्राधिकार में दिनांक-31.03.2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की स्थिति को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
अतः उपरोक्त वर्णित पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) को प्रभावी करने हेतु सभी तथ्यों विश्लशनोपरांत संतुष्ट होकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, जामताड़ा श्री सुधीर कुमार ने सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-23.03.2020 से अगले आदेश तक द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित शर्तो के साथ निषेधाज्ञा लागु किया।
1.05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा।
2.आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर जिला अंतर्गत सभी कार्यालय बन्द रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं।
3.टैक्सी/ओटो-रिक्सा/बसें/ई-रिक्सा के संचालय सहित किसी सार्वजनिक परिवहन के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा।
4.सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय,फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
5.सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।
6.विदेश से आनेवाले नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित कोरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
7.सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाजार जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8.कोई व्यक्ति कोवीड 19 से पीड़ित है या कोई कोविड19 से पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्रों में प्रवेश किया हो तो वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय/प्रखण्ड स्तरीय/पंचायत स्तरीय चिकित्सालयों को सूचित करेंगे। यदि आवश्यक हो तो भौतिक परीक्षण, कोरेनटाईन, आईसोलेशन एवं ट्रीटमेन्ट हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
9.यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का अनुपालन एवं आवश्यक वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराने में असहयोग करते हैं, तो उन्हें आईपीसी 1860 के धारा 270 के तहत् एवं सीआरपीसी 1973 के धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
10.यदि गृह स्वामी, या परिसर के स्वामी या परिवार के स्वामी या धारक यथाशीघ्र अपने नजदीक के चिकित्सालयों को सूचित करेंगे कि उनके यहां वैसे व्यक्ति जो कोविड 19 के से पीड़ित है या जो बाहर से आये हुए हैं जहाँ कोविड 19 गंभीर रूप से फैला हुआ हो। साथ ही वैसे व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सालयों के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराएंगे एवं पूरे परिसर को सेनिटाईज करेंगे। यदि उपरोक्त सूचनाओं को जानबूझकर दबाने/छुपाने का प्रयास करेंगे तो संबंधित पर कार्रवाई सुनिश्चित् करेंगे।
11.यदि कोई से कोविड 19 पीड़ित या कोरेनटाईन या आइसोलेशन वार्ड में भर्ती व्यक्ति बिना कोई सूचना दिए चिकित्सालयों से भाग जाते हों तो वैये व्यक्ति पर भी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने या दिशा-निर्देश का अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित् की जाएगी।
12.यदि कोई कोविड19 से पीड़ित या सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति नाबालिक हो तो उनके माता-पिता या परिवार के वयस्क व्यक्ति ही आवश्यक दिशा-निर्देश का अनुपालन करने हेतु जिम्मेदार माने जाऐंगे।
13.यदि कोई व्यक्ति कोविड 19 के संक्रमण का संदिग्ध प्रतित हो तो संक्रमण के लक्षण के अनुसार अपने सारी जानकारी का खुलासा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में रखें एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आवश्यक सहयोग करें।
14.कोविड 19 के संक्रमण से संबंधित किसी प्रकार का सोशल मीडिया यथा वाट्सएप, फेसबुक, ट्युटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से अनावश्यक अफवाह न फैलायें अन्यथा गलत अफवाह फैलाने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आई0टी0 एक्ट के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित् की जायेगी।
15.सभी दुकानदार खाद्य पदार्थ की वस्तुऐं यथा किराने का सामान, दुध, ब्रेड, फल, सब्जी एवं अन्य को बाजार दर से अधिक दर नही नहीं बेच सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मानक दर पर ही बिक्री करेंगे। निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री तथा कालाबाजारी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर का तात्पर्य दिनांक-22.03.2020 का बाजार समिति जामताड़ा का निर्गत दर होगा।
(2) आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है:- यथा विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी/ पुलिस/स्वास्थ्य/अग्निशमन सेवाएं/ कारा सेवाएं/राशन दुकान/ बैंक/ए0टी0एम0/ बिजली/ टेलीकाॅम/इंटरनेट सेवाएं/आई0टी0 आधारित सेवाएं/ पोस्टल सेवाएं/ खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं/खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई0 काॅमर्स आपूर्ति/खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दुध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां/ टेक अवे/ होम डिलीवरी रेस्टोरंेट/हाॅस्पीटल, दवा दुकान, चश्में का दुकान, दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन/पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल0पी0जी0/ सी0एन0जी0 गैस के परिवहन एवं भंडारण के गतिविधियाँ।
(3) निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका-2 में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं कोविड 19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उपर्युक्त निर्णयों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सेक्शन 188 के तहत् दंडनीय होंगे।