नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है. मंगलवार 27 अक्टूबर को इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया. केंद्र ने कहा है कि 50 प्रतिशत सीटों के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने समेत ऐसी तमाम गतिविधियों की इजाजत देने वाली मौजूदा गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी. हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी.
इससे पहले विभिन्न गतिविधियों की इजाजत देने वाली गाइडलाइंस 30 सितंबर को जारी की गई थी, जो 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहने वाली थी. गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि केंद्र द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध रहेगा और स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने का अधिकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को दिया गया है.