ग्रुप एडमिन कृपया ध्यान दें
जागो जामताड़ा
उपायुक्त डॉ. जटाशंकर चौधरी(भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक श्री अंशुमन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर सोशल मीडिया के प्रति लोगो को जागरूक करने की बात कही गई। उपायुक्त द्वारा कहा गया कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। दिन-प्रतिदिन इस माध्यम से जुड़ रहे है, क्योंकि वर्तमान समय में यह माध्यम सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम बन चुका है। आज के समय में किसी न किसी सोशल नेटवर्किंग साईट से हर व्यक्ति जुड़ा है। सोशल मीडिया ने जिस तेजी से लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाई है, उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। तात्पर्य है कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए होने लगता है जैसे-अफवाह फैलाना, हिंसा फैलाना इत्यादि और इसी प्रकार के अन्य देश और समाज विरोधी कार्यों के लिए होने लगता है तब समस्या उत्पन्न होती है।
ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह, उन्माद सूचना, वीडियो क्लिप प्रसारित होने पर इसके गंभीर दुष्परिणाम सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित सूचनाओं पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है।
सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विधि सम्मत है मगर वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार या तथ्य भी प्रेषित हो रहे हैं, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। कई तथ्य बिना पुष्टि के सीधे कट-पेस्ट, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया तथा WhatsApp, Facebook, Youtube Twitter, Instagram आदि के ग्रुप एडमिन एवं सदस्यों के लिए निम्नांकित बातें आवश्यक है-
1. ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वाहन करने में समर्थ हो।
2. अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित होने चाहिए।
3. ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलतबयानी, बिना पुष्टि के समाचार जो अफवाह बन जाय आदि पोस्ट किए जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन तत्काल उसका खंडन करें। साथ हीं उस सदस्य को ग्रुप से तुरंत हटायें।
4. अफवाह, भ्रमक तथ्य, सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित थाना को भी तत्काल सूचना दी जानी चाहिए।
5. ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
6. दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट साइबर क्राइम तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. किसी भी धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी ग्रुप में डाले जाने पर समाज में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ऐसे पोस्ट करने या किसी अन्य ग्रुप को फॉरवर्ड करने पर आईटी एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेवारी को देखते हुए कार्यवाई निर्धारित की जाए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के जुर्म में कम से कम तीन साल का सजा का प्रवधान है। आगे पुलिस अधीक्षक द्वारा सोशल मीडिया के एडमिन से कहा गया कि किसी भी प्रकार की गतिविधी जिससे समाज को जिले के लिए परेशानी का सबब बन सकता है तो आप अविलम्ब इसकी सूचना जिला प्रशासन के आलाधिकारी को दे सकते है। जिला प्रशासन द्वारा उसपर उचित कार्यवाई की जाएगी। आगे इनके द्वारा कहा गया कि हम सभी को जागरूक एवं सजग नागरिक का फर्ज निभाना है। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर न तो ध्यान देंगे ना ही उसे किसी अन्य ग्रुप में फैलाएंगे। इस तरह से हम सब अपना फर्ज निभाते हुए सोशल मीडिया पर आने वाले अफवाहों को बहुत हद तक रोक सकते है।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता श्री नन्द किशोर लाल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) श्री संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री अरबिंद उपाध्याय, थाना प्रभारी जामताड़ा श्री मनोज कुमार सिंह उपस्थित थे।