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    Home » यूपी: पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना ,जानें क्या है पूरा मामला
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    यूपी: पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना ,जानें क्या है पूरा मामला

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 19, 2024No Comments2 Mins Read
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    यूपी: पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना ,जानें क्या है पूरा मामला
    समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. उनके सहित चार और दोषियों को यह सजा हुई है. हालांकि बाकि लोगों को यह सज पांच-पांच साल के लिए हुई है. सभी आरोपियों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि सजा रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाई गई है.

     

     

    दरअसल, जिस वक्त कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को यह सजा सुनाई, उस दौरान आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. आजम खान के अलावा जिन लोगों को सजा दी गई है उनमें पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन शामिल हैं. यह चारों कोर्ट में मौजूद थे.

     

     

    जानिए क्या है यह मामला

    बता दें कि यह रामपुर का चर्चित डूंगरपुर मामला है. जिस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मंत्री आजम खान थे. इसी दौरान डूंगरपुर में विभागीय योजना के तरह आसरा आवास बनाए गए थे. वहीं इस स्थान पर पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे. जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में ध्वस्त किया गया था. इस मामले में पीडि़तों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था. आरोप है कि इन लोगों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था. मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था. इन लोगों में आजम खान भी शामिल थे. इतना ही नहीं पीडि़तों ने साल 2019 में थाना गंज में केस भी दर्ज कराया था. मामले में एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे.

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