1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोपियों को कोर्ट से फिर झटका
लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित ठगी मामले में सचिदानंद प्रसाद और सुरेश प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार खारिज
जमशेदपुर, लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े चर्चित मामले में आरोपियों को एक बार फिर न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर ने ए.बी.पी. संख्या 728/26 में आरोपी सचिदानंद प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि यह मामला एनएच डिमना पारडीह रोड, मानगो , जमशेदपुर स्थित एलीट हॉस्पिटल, अब स्पंद हॉस्पिटल के पूर्व के निदेशकों द्वारा शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉ. संतोष कुमार गुप्ता के साथ लगभग 1 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 406 एवं 120 बी के तहत आरोप तय करते हुए उलीडीह थाना द्वारा कोर्ट में चर्जशीट दाखिल किया गया हैं।
मामले की सुनवाई 22 जून 2026 को पूरी हुई थी, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके पश्चात 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों की दूसरी बार दायर अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता श्वेता सिन्हा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के.एम. सिंह ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय के इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिला है कि प्रस्तुत तथ्यों, आरोपों की गंभीरता एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों को इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं समझा। प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर भी इस आदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

