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    Home » ईद-उल-फितर के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा द्वारा संयुक्त आदेश जारी
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    ईद-उल-फितर के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    Nijam KhanBy Nijam KhanMarch 30, 2025No Comments8 Mins Read
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    ईद-उल-फितर के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा द्वारा संयुक्त आदेश जारी

    अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा में जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा; दूरभाष संख्या 06433-222245 एवं मो0नं0 94705-91069 पर संपर्क कर सकेंगे जानकारियों का आदान प्रदान

    ईद उल फितर 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा डॉ ऐहतेशाम वकारिब (भा०पु०से०) के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष ईद-उल-फितर का त्यौहार दिनांक 31.03.2025 को मनाये जाने की सूचना है। यद्यपि चाँद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिर्वतन संभव है। यह पर्व भाईचारे एवं शांति का पर्व है। इस दिन सुबह ईस्लाम धर्मावलम्बी ईदगाहों तथा शहर के जामा मस्जिदों सहित अन्य छोटे बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिये इकट्‌ठा होतें हैं। भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अदायगी एवं ईद मिलन होता है, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है, अतः विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गलत हरकतों के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

    ईद का त्योहार शांति एवं सद्‌भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए विभिन्न बिंदुओ पर आवश्यक सतर्कता, सक्रियता एवं त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं कहा गया कि पूर्व से विवादग्रस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरती जाय। साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी की जाय। उन शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाय जो पहले किसी घटना में शामिल रहे हों। असामाजिक तत्वों द्वारा निषिद्ध प्रतिबंधित पशु अंग धार्मिक स्थानों में फेंक कर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जाय तया अवैध बुचड़खाना प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो यह सुनिश्चित किया जाय। छेड़‌खानी की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चौकसी बरती जाय। जिन जगहों पर सड़क पर नमाज अदा किये जातें हों वहाँ पर वाहनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यदि आवश्यक हो तो वाहनों के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सुनिश्चित कराई जाय। ईदगाह एवं मस्जिद तक जाने वाले मार्गो पर सत्त निगरानी रखी जाय। ईद की नमाज के समय जहाँ पर ज्यादा भीड़ इक‌ट्ठी हो वहाँ वीडियो रिकार्डिंग में प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

    _*सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष निगरानी*_

    असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी किसी विशेष सम्प्रदाय धर्म जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियों करने की कोशिश की जाती है और नफरत फैलातें हैं, इनपर प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है।

    _*दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की हुई प्रतिनियुक्ति, कर्तव्य निर्वहन हेतु दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश*_

    वहीं अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं थाना प्रभारियों से प्राप्त प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी (पेट्रोलिंग स्टेटिक सुरक्षित) एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 30.03.2025 के प्रातः 06.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 01.04.2025 तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बने रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यया यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे। साथ ही विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय बी०एन०एस०एस० की धारा 163/ 126 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की होगी। चलन्त दल के लिये वाहनों की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा सुनिश्चित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साव अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर अवश्य उपलब्ध हो जायें।

    _*आपात स्थिति से निपटने हेतु क्यू०आर०टी० का हुआ गठन*_

    कपरिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि 02-08, 02-08 का सशस्त्र लाठी बल/अश्रु गैस दस्ता के साथ सभी सुरक्षा उपकरण सहित 02 क्यू०आर०टी० टीम का गठन कर तैयारी हालत में रखना सुनिश्चित करेंगे। इसका उपयोग आपात स्थिति में किया जायेगा। परिचारी प्रवर, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।

    सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बल के अलावे भी आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल, साधारण बल, चौकीदार सरदारों एवं टाईगर मोबाईल की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र बल के साथ भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ईद के नमाज के समय जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहाँ पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाय।

    जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड अंचल जिला मुख्यालय के जिन पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड अंचल/ जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके। उसी प्रकार पुलिस केन्द्र, पुलिस कार्यालव, थाना एवं अन्य प्रतिष्ठान के जिन पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है, वे भी सुरक्षित के रूप में अपने-अपने स्थान पर बने रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें कर्तव्य पर लगाया जा सके।

    अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कृपया अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन सबों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तया जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे। साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे। आवश्यकतानुसार बी०एन०एस०एस० की धारा 163 का प्रभावी इस्तेमाल शांति व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को कराई जानी चाहिये। प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-196 एवं धारा-353 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय हैं। अतः यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक
    तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तवा किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।

    _*डीजे एवं लाउडस्पीकर में भड़काऊ संगीत बजाने पर रहेगा प्रतिबंध; साथ ही ध्वनि तीव्रता की रहेगी पाबंदी*_

    ईद के नमाज के दौरान डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक माने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    _*अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ रोकथाम पर प्रतिबंध*_

    अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।

    अजैविक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2025 से 01.04.2025 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों। अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।

    प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

    _*जिला नियंत्रण कक्ष 30 मार्च से 1 अप्रैल तक रहेगा सक्रिय*_

    दिनांक 30.03.2025 से 01.04.2025 तक अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु०), जामताड़ा के नियंत्रण में अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या 06433-222245 एवं मो0नं0-94705-91069 है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। परिवारी प्रवर द्वारा भी जिला नियंत्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारी/ बल (2/8 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल) के साथ एक 407 बस, दंगा निरोधी उपकरण, पी०ए० सिस्टम युक्त वाहन, अश्रु गैस दस्ता, वाटर कैनन, नन लेयल वेपन्स, बजवाहन, विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष में एक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। शांति समिति के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क समन्वय बनाये रखने हेतु सभी शांति समिति के सदस्यों एवं महत्वपूर्ण तथा गणमान्य व्यक्तियों के मोबाईल नं० जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे। साथ ही खैरियत प्रतिवेदन को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिया गया।

    _*जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष सं०*_

    ▪️उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222435 (कार्यालय दूरभाष)

    ▪️पुलिस अधीक्षक – 9431130811 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222021 (कार्यालय दूरभाष)

    ▪️अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777 (मोबाईल), 06433-222245 (कार्यालय दूरभाष)

    ▪️पुलिस उपाधीक्षक (मु०) – 9470591046, 9835060677

    ▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035, 9572145778

    ▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9470963390, 9304829320

    ▪️जिला नियंत्रण कक्ष, जामताड़ा – 06433 – 222245 एवं 9470591069
    *===================*
    *”शादी से दहेज हटाएं, बहु नहीं बेटी घर लाएं।”*

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