राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के मतदाता सूची तैयार करने संबंधी प्रसारित निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त, जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के निमित्त निकायवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई
निर्धारित समय सीमा के अंदर विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड, रांची के द्वारा आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के मतदाता सूची तैयार करने संबंधी प्रसारित निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त, जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के कार्यक्रम एवं समय सीमा की जानकारी देते हुए आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार बताया गया कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची का विखंडीकरण के लिए समय सीमा 05.06.2023 से 17.06.2023 तक है, मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 19.06.2023 को, दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.07.2023 तक, दावा एवं आपत्ति का निराकरण एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06.07.2023 तक तथा अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट एवं डेटाबेस बैकअप को पेन ड्राइव में 10.07.2023 तक आयोग को उपलब्ध कराया जाना है।
मतदाता सूची विखंडनकरण के इस कार्य के पर्यवेक्षण हेतु कतिपय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता को देखते हुए नगर परिषद मिहिजाम के 20 वार्डों एवं नगर पंचायत जामताड़ा के 16 वार्डों के लिए 3-3 पंचायत सचिवों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि राज्य में नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन संपन्न कराया जाना है, जिसके लिए विधानसभा की तत्समय प्रवृत्त मतदाता सूची जिसकी अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 एवं प्रकाशन की तिथि 5 जनवरी 2023 है, का ही विखंडीकरण का कार्य किया जाना है। उक्त मतदाता सूची (पूरक सूची सहित) को ही प्रथमतः वार्डवार विखंडित की जाएगी एवं नगर पालिका के मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा तथा इनके योग से ही, जैसा संदर्भ हो महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार होगी।
वहीं आगे आदेश ने वर्णित है कि निर्देशित है कि मतदाता सूची/सूचियों के विखंडीकरण हेतु प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए एक पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के नेतृत्व में दल गठित किया जाएगा। जिसमें 3 या आवश्यकता अनुसार 3 से अधिक कर्मी शामिल किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) दल के सदस्यों को मतदाता सूची के विखंडन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिसमें प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक एवं कर्मचारियों को उक्त कार्य से संबंधित उनके कृत्यों एवं दायित्वों के बारे में समुनिदेशित किया जाएगा।
वहीं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मिहिजाम एवं नगर पंचायत जामताड़ा को मतदाता सूची उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा जारी आदेश के आलोक में प्रतिनियुक्त कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची के द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के निर्देशन में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मिहीजाम एवं नगर पंचायत जामताड़ा से समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची विखंडन का कार्य करते हुए इसकी कंप्यूटर जनित प्रति तैयार कर उसका मिलान मूल प्रति से करते हुए प्रकाशन हेतु दिनांक 18 जून 2023 के अपराहन तक जिला निर्वाचन कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।