21 एवं 22 सितंबर को होने वाली सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 के कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी अनंत कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
निजाम खान। राष्ट्र संवाद
जामताड़ा: सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के एवं जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा के संयुक्त आदेश से प्राप्त सूचनानुसार झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 दिनांक 21.09.2024 एवं 22.09.2024 को तीन पालियों में जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्र में संचालित होगी। झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संचालन हेतु जामताड़ा जिले में निम्न प्रकार से परीक्षा केन्द्र अधिसूचित (notified) है:-
1. सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जामताड़ा।
2. संत जोसेफ स्कूल, श्रीरामपुर, जामताड़ा
3. जेबीसी डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जामताड़ा।
4. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स, जामताड़ा
5. आदर्श मध्य विद्यालय, जामताड़ा
6. जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा
7. एडवर्ड इंग्लिश स्कूल, बुधुडीही, जामताड़ा
8. डीएन उच्च विद्यालय, जामताड़ा
9. संत एंथोनी स्कूल, जामताड़ा
10. जामताड़ा इंटर महिला कॉलेज, जामताड़ा
11. उत्क्रमित उच्च विद्यालय बोधबांध, जामताड़ा
12. उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनबाद, जामताड़ा
13. उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेवा, जामताड़ा
14. आरके प्लस टू स्कूल
15. प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल
16. बेसिक स्कूल मिहिजाम
17. उत्क्रमित उच्च विद्यालय शहरडाल
इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सभी *परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए श्री अनन्त कुमार झा0प्र0से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा द्वारा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल संचालन हेतु उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत दिनांक 21.09.2024 (शनिवार) एवं 22.09.2024 (रविवार) परीक्षा संचालन अवधि तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है :-*
1. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और ना ही नाजायज मजमा लगायेगें।
2. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ा, तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।
3. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने की दुकान, ठेला आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।
5. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की रैली, समारोह, प्रदर्शन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव-यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों पर निषेद्याज्ञा के नियम को क्षांत किया जाता है।
उपरोक्त परीक्षा के दौरान The Jharkhad competitive examination (measures for control and prevention of unfair means in recruitment) Act, 2023 लागू रहेगा।
अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा कहा गया कि परीक्षा मे प्रतिनिुक्त केन्द्राधीक्षक, दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य प्रतिनियुक्ति कर्मी इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा की संवेदनशीलता एवं परीक्षा के दौरान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और व्यापक स्तर पर जनता को संबोधित किया गया है। साथ ही उक्त ओदश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।