ईद उल फितर, 2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संबंधी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा, कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा, अनिमेष नैथानी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी
*ईदगाह एवं मस्जिद तक जानेवाले मार्गो पर सतत निगरानी रखने का निर्देश
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी; 24 घंटे कार्य करेगा जिला नियंत्रण कक्ष
ईद को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षा बलों की हुई है प्रतिनियुक्ति
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा, श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा, श्री अनिमेष नैथानी (भा०पु०से०) के द्वारा मुस्लिम धर्मावलंबियों के त्योहार ईद उल फितर के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त रूप से आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष ईद उल फितर का त्यौहार दिनांक-11.04.2024 को मनाये जाने की सूचना है। यद्यपि चाँद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिर्वतन संभव है। यह पर्व भाईचारे एवं शांति का पर्व है। इस दिन सुबह ईस्लाम धर्मावलम्बी ईदगाहों तथा शहर के जामा मस्जिदों सहित अन्य छोटे बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिये इकट्ट्ठा होतें हैं। भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अदायगी एवं ईद मिलन होता है, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है, जिसके लिए विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गलत हरकतों के कारण साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना को देखते हुए तथा ईद का त्योहार शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, इसके लिए विभिन्न बिंदुओ पर आवश्यक सतर्कता, सक्रियता तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।
*आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है।*
जारी आदेश में पूर्व से विवादग्रस्त धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है एवं साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सूक्ष्म निगरानी रखने के अलावा उन शरारती तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखने हेतु कहा गया है, जो पहले किसी घटना में शामिल रहें हों।
इसके अलावा कहा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा निषिद्ध/प्रतिबंधित पशु अंग धार्मिक स्थानों में फेंककर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखी जाय तथा अवैध बुचड़खाना/प्रतिबंधित मांस की बिक्री न हो यह सुनिश्चित किया जाय। छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु विशेष चौकसी बरती जाय। जिन जगहों पर सड़क पर नमाज अदा किये जातें हों वहाँ पर वाहनों के आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यदि आवश्यक हो तो वाहनों के मार्ग परिवर्तन की कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराई जाय। ईदगाह एवं मस्जिद तक जानेवाले मार्गो पर सतत निगरानी रखी जाय। ईद की नमाज के समय जहाँ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो वहाँ वीडियो रिकार्डिंग में प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, लिंकडिन, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित अन्य पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी विशेष सम्प्रदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत पहुँचानें वाली टिप्पणियाँ न हो।
अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/ थाना प्रभारियों से प्राप्त प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 10.04.2024 के प्रातः 06.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 13.04.2024 तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बने रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे, इसके अलावा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जहाँ शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय सी०आर०पी०सी० की धारा 144/ 107 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की होगी। यदि उपद्रवकारी एवं हिंसा पर उतारू जत्था पर बल का भी प्रयोग करना पड़े तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देते हुए बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट किए अपने विवेक से काम लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधिसम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की अवांछित गतिविधि उत्पन्न होने की सूचना तुरंत अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को देंगे। चलन्त दल के लिये वाहनों की व्यवस्था अनुमण्डल पदाधिकारी जामताड़ा सुनिश्चित करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर अवश्य उपलब्ध हो जायें।
परिचारी प्रवर को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को पुलिस केन्द्र, जामताड़ा से आवश्यकतानुसार हेलमेट एवं बॉडी प्रोटेक्टर उपलब्ध करायेंगे।
सभी थाना प्रभारी को अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त अवसर पर शांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी बल के अलावे भी आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकरी, सशस्त्र बल,
साधारण बल, चौकीदार सरदारों एवं टाईगर मोबाईल की प्रतिनियुक्ति करते हुए स्वयं भी सशस्त्र भ्रमणशील रहकर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी ईद के नमाज के समय जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहाँ पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाय।
जिन पदाधिकारियों की जिला सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है वे अपना योगदान नियंत्रण कक्ष में देंगे एवं प्रखण्ड स्तर के सुरक्षित दण्डाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे ताकि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग विधि-व्यवस्था कार्य के लिये किया जा सके। साथ ही प्रखण्ड अंचल / जिला मुख्यालय के जिन पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति वहीं की गई है, वे भी अपने प्रखण्ड अंचल जिला मुख्यालय में सुरक्षित दण्डाधिकारी के रूप में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेत उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा प्राप्त की जा सके।
थाना रिजर्व में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल उस थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। साथ ही क्षेत्र में प्रस्थान करते समय आवश्यक सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को द्रुततम साधन से देंगे।
अनुमण्डल पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक (साईबर), जामताड़ा कृपया अपने स्तर से सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों को जिन्हें सुरक्षित रखा गया है, उन सबों की एक बैठक बुलाकर गैर कानूनी जमात को किस प्रकार से नियंत्रित किया जायेगा, इसके संबंध में भी पूरी जानकारी संबंधित दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को देंगे तथा जिले के साम्प्रदायिक इतिहास को अच्छी तरह से उन्हें समझा देंगे। साथ ही रेड बुकलेट में दिये गये अनुदेशों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे। आवश्यकतानुसार द०प्र०स० की धारा 144 का प्रभावी इस्तेमाल शांति-व्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को कराई जानी चाहिये। प्रायः आतंक एवं अफवाह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें दबाने एवं निराकरण के लिये प्रारम्भ से ही तुरंत प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से भा०८०सं० की धारा-153 (ए) एवं धारा-505 में हुए संशोधनों की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है, ये धाराएँ गैर जमानतीय है। अतः यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक एवं असमाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय तया किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर उनके विरूद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।
*ईद के नमाज के दौरान डी० जे० लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी० आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।*
*ईद के अवसर पर जिले के अन्तर्गत सभी शराब की दुकानें नियमानुसार बंद रहेंगी। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे।*
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक-10.04.2024 से 13.04.2024 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों।अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।
प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि फूलटंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन नारायणपुर थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्षः-
दिनांक 10.04.2024 से 13.04.2024 तक अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं श्री अशोक कुमार राम, पुलिस उपाधीक्षक (साईबर), जामताड़ा, (मो0नं0-7991106799) के नियंत्रण में अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा में एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या 06433-222245 है। अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारी/ सहायक एवं अनुसेवक की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा एवं इसका दूरभाष संख्या 06433 222245 है।
*जिले का महत्वपूर्ण दूरभाष*
1. उपायुक्त जामताड़ा 9431130960, 06433 222435 (कार्यालय दूरभाष)
2. पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा 9431130811, 06433 222021 (कार्यालय दूरभाष)
3. उप विकास आयुक्त, जामताड़ा 9113426692
4. अनुमंडल पदाधिकारी 9693741777
5. अपर पुलिस अधीक्षक (मु०) 9470591046/9835060577
6. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा 9470591035- 9572 145778
7. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला 9470963390 – 9304829320