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    Home » महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका हाई कोर्ट से खारिज
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    महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका हाई कोर्ट से खारिज

    News DeskBy News DeskOctober 30, 2021No Comments2 Mins Read
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    मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED के समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है. देशमुख ने इस याचिका में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और मामले में पूरी कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था.

    ईडी पर लगाए आरोप

    इससे पहले अनिल देशमुख ने 13 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ कथित धन शोधन मामले में शुरू की गई कार्रवाई ऐसे लोगों के दावों पर आधारित है, जो खुद हत्या और उगाही जैसे संगीन अपराधों के आरोपी हैं.

    प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में नाकाम रहे देशमुख ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि वह जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहते हैं, लेकिन एजेंसी उनके खिलाफ असहयोग भरा रवैया अपनाने की छवि बना चुकी है.

    सीबीआई और ईडी कर रहे देशमुख के खिलाफ जांच

    सीबीआई द्वारा इस साल 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी. सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच (पीई) के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी. परमबीर सिंह जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे हैं जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही है.

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