अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा के खाद्य सुरक्षा शाखा में दिनांक 02.03.2021 को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक कैम्प का किया जायेगा आयोजन।
बिना फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करना 6 (छः) मास का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रू0 तक का जुर्माना लगाने का है प्रावधान
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाई सेंसिंग/रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। बिना फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करना 6 (छः) मास का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रू0 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस हेतु जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये अनुमंडल कार्यालय, जामताड़ा के खाद्य सुरक्षा शाखा में दिनांक- 02.03.2021 को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
इस संबंध में अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पाण्डेय द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई कि वैसे सभी खाद्य कारोबारियों जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं है वे लोग इस कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
*फूड रजिस्ट्रेशन (टर्न ओवर 12 लाख तक) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है :-
1. आवेदक का पहचान पत्र
2. अगर पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है, तो व्यवसाय स्थल के लिए पता का प्रमाण पत्र।
3. एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
4. फूड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क- 100/-रू0 प्रति वर्ष।
*फूड लाईसेंस (12 लाख से अधिक का टर्नओवर) हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है :-
1. प्रोपराईटर/डाईरेक्टर्स की सम्पूर्ण विवरणी(पता/मो0 नं0/ई0मेल आई0डी इत्यादि)
2. आवेदक/प्रोपराईटर का पहचान पत्र
3. व्यवसाय स्थल के स्वामित्य का प्रमाण पत्र(सेल डीड/बिजली बिल/राजस्व रसीद आदि)
4. प्रोपराईटरशीप से संबंधित स्व घोषणा पत्र/पार्टनर शीप डीड/फोर्म प्ग्
5. मैन्युफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
6. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित
7. मैन्यूफेक्चरिंग युनिट में प्रयोग की जा रहे मशीनों की सूची
8. उत्पादन इकाई का ले-आउट/ब्लु प्रिंट क्षमता अनुरूप
9. मैन्युफेक्चरिंग उत्पाद की सूची
10. होटल/कैटरर/रेस्टुरेन्ट के लिए अतिरिक्त दस्तावेज
11. उपयोग में लाए जा रहे पेयजल की शुद्धता का जाँच रिपोर्ट
12. फूड लाईसेंस हेतु शुल्क-2000-5000/-रू0 प्रतिवर्ष।
आवेदकों को सभी दस्तावेजों को स्व अभिप्रमाणित रूप में जमा करना होगा।इस संबंध में अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पाण्डेय ने जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों यथा-होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओ, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा
वधशाला, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपरोईटर इत्यादि उपरोक्त तिथि को कैम्प में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूडलाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित करने हेतु कहा गया।