उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जामताड़ा में अध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के विरूद्ध दर्ज वाद की सुनवाई कर उपभोक्ता के हित में सुनाया फैसला
बीमा दावा राशि 350000/- (तीन लाख पच्चास हजार) रूपये मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति के लिए 40000/- (चालीस हजार) रूपये तथा वाद खर्च के रूप मे 5000/- (पाच हजार) रूपये के साथ 9% वार्षिक दर से ब्याज अदा करने हेतु कंपनी को दिया आदेश
जिरवावाड़ी गॉव के रहने वाले श्री भास्कर झा, पिता-स्व. दिलावर झा के द्वारा अपना वाहन का बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से बीमा कराया था। उक्त वाहन का दुर्घटना मे क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बीमा कंपनी से गाड़ी का मरम्मती करने हेतु बीमा दावा किया गया था, परंतु बीमा कंपनी द्वारा उक्त गाड़ी की मरम्मती नही किया गया एवं बीमा दावा को खारीज कर दिया। श्री झा के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जामताड़ा मे उक्त बीमा कंपनी के विरूद्ध केस दायर किया गया था।
उक्त मामले का दिनांक 19.12.2022 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मे सुनवाई करते हुए, जिला आयोग के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जायसवाल, महिला सदस्य श्रीमती संचिता दाँ, पुरुष सदस्य मो0 रिजवानुल हक के द्वारा बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के विरूद्ध फैसला सुनाते हुए बीमा दावा राशि 350000/- (तीन लाख पच्चास हजार) रूपये मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति के लिए 40000/- (चालीस हजार) रूपये तथा वाद खर्च के रूप मे 5000/- (पाच हजार) रूपये के साथ 9% वार्षिक दर से ब्याज अदा करने का आदेश पारित करते हुए, वाद का निष्पादन किया गया।