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    Home » झारखंड मंत्रालय में 10 नवंबर 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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    झारखंड मंत्रालय में 10 नवंबर 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

    Nijam KhanBy Nijam KhanNovember 10, 2022Updated:November 10, 2022No Comments9 Mins Read
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    झारखंड मंत्रालय में 10 नवंबर 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

    झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शिथिल कर झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका- 245 के तहत मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता को क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची की मरम्मति करने हेतु राशि रू0 28,69,856 / – (अठाईस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छप्पन रूपये) अग्रिम के रूप में दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

    राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों में NEET PG Examination द्वारा चयनित उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान (Post Graduate Medical) एवं PG (MDS) में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

    धनबाद जिला अंतर्गत अंचल – बलियापुर तोपचांची एवं बाघमारा के मौजा प्रधानखता, हरिहरपुर, विशुनपुर, गंडुबा एवं बीआकला, विभिन्न हाल खाता संख्या, विभिन्न हाल प्लॉट संख्या, कुल रकबा – 4.8290 एकड़ गैर आबाद खास / आम खाते की भूमि कुल देय राशि 10,44,55,994/- (दस करोड़ चौवालीस लाख पचपन हजार नौ सौ चौरानवे) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने के स्वीकृति दी गई।*

    *★ स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (SAP) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 01.10.2022 से 31.05.2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

    राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर के नये भवन निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 27,63,91,300/- (रू० सताईस करोड़ तिरसठ लाख एकानबे हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

    सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।

    बी०आई०टी० सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 89,03,23,400 / – ( रू0 नवासी करोड़ तीन लाख तेईस हजार चार सौ ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।*

    झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन हेतु 87 (सतासी) राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

    केन्द्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत् राज्यांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से हर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने हेतु योजना अवधि (वर्ष 2024) तक लगभग कुल रूपये 28158.00 करोड़ में राज्यांश की समानुपातिक राशि लगभग रू. 16012.00 (सोलह हजार बारह करोड़ रूपये) मात्र की योजना की सैद्धांतिक सहमति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राँची जिलान्तर्गत काँके रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि 440.154 लाख (चार करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ) मात्र पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF XXVIII के तहत 14- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये 98766.38 लाख (नौ सौ सतासी करोड़ छियासठ लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (98766.38 लाख रूपये) का 20% अर्थात रुपये 19753.276 लाख (एक सौ सतानवे करोड़ तिरपन लाख सताइस हजार छः सौ रूपये मात्र) नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

    राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

    राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

    राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

    जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF XXVIII के तहत् सिकटिया वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 45161.01 लाख रुपये (चार सौ इकावन करोड़ इकसठ लाख एक हजार रुपये मात्र) के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (45161.01 लाख) का 20% अर्थात 9032.202 लाख रुपये (नब्बे करोड़ बतीस लाख बीस हजार दो सौ रुपये मात्र) नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

    “वाम उग्रवाद प्रभावित ( LWE) जिलों में युवाओं के कौशल विकास” के योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के वाम उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रथम स्थापना हेतु 16 (सोलह ) राजपत्रित, 304 (तीन सौ चार) अराजपत्रित एवं 176 (एक सौ छिहत्तर) बाह्य स्रोत पदों यानि कुल 496 (चार सौ छियानवे) पदों के सृजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

    विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 56281.20 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 ( अमृत 2.0) अंतर्गत 11229.82 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त सिमडेगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    ” मुख्यमंत्री सारथी योजना” अंतर्गत झारखंड राज्य के युवाओं को प्रखण्ड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार (Mass Communication), फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट / आई0 सी0 डब्लू० ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने हेतु “मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु “एकलव्य प्रशिक्षण योजना” की स्वीकृति दी गई।

    झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

    देवघर जिलान्तर्गत अचल- पालोजोरी के मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 33:44 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 14,16,66,888 / – (चौदह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार आठ सौ अठासी) रूपये मात्र ई०सी०एल० चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० (एस०पी० माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने तथा उक्त प्रस्तावित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल – पालोजोरी के मौजा- मुर्गाबनी, ताराबाद, कोलपाड़ा अंतर्निहित कुल रकबा 28.23 एकड़ गैरमजरूआ भूमि किस्म परती कदीम को गोचर अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

    दुमका जिलान्तर्गत “रानीघघर (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर ) – झगड़ाही (गोबरा मोड़ – शिकारपुर पथ पर) पथ (मुनहर चौक से आश्रम मोड़ पथ, लं.-4.360 कि०मी० का लिंक पथ सहित) (कुल लंबाई – 15.36 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement & rehabilitation सहित)” हेतु रू0 56,78,43,100 /- (छप्पन करोड़ अठहत्तर लाख तैंतालीस हजार एक सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    Jharkhand Economic Survey 2022-23 एवं “Fiscal Policy Strategy Statement and Mid Term Fiscal Plan For the Year 2023-24” तैयार करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अनुसार डॉ० हरीश्वर दयाल, Associate Professor-सह- Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम का मनोनयन तथा 15,45,000 /- (पन्द्रह लाख पैतालीस हजार रू० मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

    वर्ष, 2022 में मॉनसून का आगमन विलम्ब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखण्ड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

    मंत्रिपरिषद के बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या 12 के तहत पलामू जिला के पंडवा अंचलान्तर्गत लोहारी कोल ब्लॉक के कुल 405 हे० में से 126.90 हे० गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स आरण्या माईन्स प्रा०लि० के पक्ष में स्वीकृत शर्तों एवं बंधेजों में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

    श्री हरिवंश पंडित, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 5/20), अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA No.- 414 / 2020 एवं LPA No. 54 / 2021 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 03.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No- 363 / 2020 में दिनांक 16.06.2021 को पारित न्यायादेश तथा सदस्य राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक – 49 / 20 ), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान 9,300-34,800, ग्रेड पे- 5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान – 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11 ) में वित्तीय लाभ सहित सशर्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत “Construction on H.L. Bridge over Swarnrekha River in Sakchi to Mango Road including construction of Elevated Approaches towards Mango and Azad Basti including proposal for land acquisition, utility shifting and R & R etc. (Tentative Length 3.5 km) ” हेतु रू० 461,00,02,500/- (चार सौ एकसठ करोड़ दो हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

    साहेबगंज जिलान्तर्गत कीताझोर (भोगनाडीह-लखीपुर पथ परी- पहाड़पुर – तलवरिया (गोविन्दपुर- दुमका-बरहेट – साहेबगंज ए0डी0बी0 पथ पर) पथ (लंबाई-10.100 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 40,21,15,600 /- (चालीस करोड़ इक्कीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत “भागाबन्धी (MDR-169 पर) से उड़ीसा बोर्डर तक पथ (कुल लंबाई 9.63 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 60,59,77,700/- (साठ करोड़ उनसठ लाख सत्तहतर हजार सात सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    साहेबगंज जिलान्तर्गत “बंझी बाजार (दुर्गा मंदिर) (गोविन्दपुर- दुमका- साहेबगंज पथ पर) – मंडवा कारीकांदर चरखी-दालदली-कारासोल (महाराजपुर शर्मापुर पथ पर) पथ (कुल लंबाई 900 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 48,31,98,900/ (अड़तालीस करोड़ एकतीस लाख अनठानब्बे हजार नौ सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

    देवघर जिलान्तर्गत “नोनीयाद (धमनी – कुसमाहा पथ पर ) से पन्दनियाँ मोड़ भाया मारगोमुण्डा, गिरियाजोरी, सिमरगादा पथ (लं0-9.905 कि०मी०) एवं मारगोमुण्डा लिंक पथ (MDR-225 पर) (लं0-1.145 कि0मी0) (कुल लम्बाई- 11.050 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, युटिलिटी शिफ्टिंग तथा भू-अर्जन एवं R&R सहित)” हेतु रू0 41,89,22,800 /- (एकतालीस करोड़ नवासी लाख बाईस हजार आठ सौ ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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