Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » ‘पेपर लीक’ विवाद के बीच परीक्षा कानून का लागू किया जाना ‘डैमेज कंट्रोल’ की कोशिश : कांग्रेस
    Headlines राजनीति

    ‘पेपर लीक’ विवाद के बीच परीक्षा कानून का लागू किया जाना ‘डैमेज कंट्रोल’ की कोशिश : कांग्रेस

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 22, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    ‘पेपर लीक’ विवाद के बीच परीक्षा कानून का लागू किया जाना ‘डैमेज कंट्रोल’ की कोशिश : कांग्रेस

    नयी दिल्ली:  कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नीट-स्नातक, यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच, केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिसूचित किया जाना ”डैमेज कंट्रोल” (स्थिति को संभालने) की कोशिश है।

     

     

    पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह पेपर लीक के बाद की स्थिति से निपटता है जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है कि पेपर लीक ही न हो।

    नीट, यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है।

    इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

     

     

     

    रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम), विधेयक, 2024 को अपनी स्वीकृति दी थी। अंततः, आज सुबह ही देश को बताया गया है कि यह अधिनियम कल, यानी 21 जून, 2024 से लागू हो गया है।”

    उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह नीट, यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-यूजीसी-नेट और अन्य घोटालों से पैदा हुई स्थिति को संभालने की कोशिश है।

     

     

    रमेश ने यह भी कहा, “इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह लीक होने के बाद मामले से निपटता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कानून, प्रणालियां और प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं कि पेपर लीक ही न हो।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleजल संकट को लेकर आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी
    Next Article चाईबासा:ट्रेन के चपेट में आने से युवक की मौत

    Related Posts

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    May 9, 2025

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    May 9, 2025

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    May 9, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को मिला सम्मान

    फादर जेराल्ड मार्टिन डिसूजा मेमोरियल इंटर स्कूल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन

    ईडी ने कारोबारी विक्की भालोटिया को किया गिरफ्तार

    हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं:राकेश तिवारी

    हरि मंदिर से चोरी करते एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा

    मोदी के सिंदूर ऑपरेशन से आतंक का आका रोया:डॉक्टर विशेश्वर यादव

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.