नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा आम सूचना जारी किया गया; उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा ने दी जानकारी
उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय पांडेय ने आज दिनांक 11.11.2022 को बताया कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा आम सूचना जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, धारा 77 एवं धारा 78, के प्रावधानों एवं यथोपरोक्त अधिसूचना के तहत् निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करने का प्रावधान अंकित है। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने के कारण आयोग स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
जिसे समाचार पत्र के माध्यम से *नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2022 तक अपना पक्ष संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) – सह – उपायुक्त को अनिवार्य रूप से प्राप्त स्वीकृत करा लिया जाए, उक्त पक्ष निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।* कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट secjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।