Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » दिल्ली आबकारी नीति मामला: उच्च न्यायालय ने केजरीवाल, कविता से ईडी की याचिका पर मांगा जवाब
    Headlines राजनीति

    दिल्ली आबकारी नीति मामला: उच्च न्यायालय ने केजरीवाल, कविता से ईडी की याचिका पर मांगा जवाब

    Devanand SinghBy Devanand SinghDecember 4, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

    दिल्ली आबकारी नीति मामला: उच्च न्यायालय ने केजरीवाल, कविता से ईडी की याचिका पर मांगा जवाब

    नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में अधीनस्थ अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गयी याचिका पर बुधवार को अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता से जवाब मांगा।

    उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ईडी की याचिका और मामले में स्थगन की उसकी अर्जी पर सभी 40 आरोपियों को नोटिस जारी किये।

     

     

    उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की।

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, आप नेताओं– मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह तथा कई कारोबारी इस मामले में आरोपियों में शामिल हैं।

    नवंबर में अधीनस्थ अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह मामले के आरोपियों को आरोपपत्र और शेष ‘अपुष्ट दस्तावेजों’ (जिनका उपयोग अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में नहीं कर रहा है) के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए।

     

     

    ईडी के वकील ने (उच्च न्यायालय में) कहा कि अधीनस्थ अदालत ने दस्तावेजों की जांच के चरण में ईडी को आरोपियों को अपुष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक इस चरण में अपुष्ट दस्तावेज नहीं बल्कि उनकी सूची उपलब्ध करायी जानी है।

    उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि अधीनस्थ अदालत में लंबित मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को है।

    केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय कथित तौर पर अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

     

     

    दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की थी तथा बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद सितंबर 2022 में इसे रद्द कर दिया।

    आबकारी नीति लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की ओर से सिफारिश किए जाने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। धनशोधन का मामला इसी पर आधारित है।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleजेआरडी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में जोग्गा इंटर स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता की हुई शुरुआत
    Next Article किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों का राज्यसभा से बहिर्गमन

    Related Posts

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    May 9, 2025

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    May 9, 2025

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    May 9, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    उपायुक्त की अध्यक्षता में चौकीदार नियुक्ति समिति की आहूत बैठक संपन्न

    उपायुक्त की अध्यक्षता में विधि तथा नीलाम पत्र वादों से संबंधित आहूत बैठक संपन्न

    भारत-पाकिस्तान तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया का स्वार्थी कनेक्शन

    एक था पाकिस्तान: इतिहास के पन्नों में सिमटता सच

    जेनेरिक दवाएं लिखने के कानूनी आदेश का उजाला

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन को मिला सम्मान

    फादर जेराल्ड मार्टिन डिसूजा मेमोरियल इंटर स्कूल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन

    ईडी ने कारोबारी विक्की भालोटिया को किया गिरफ्तार

    हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं:राकेश तिवारी

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.