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    Home » अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के हस्तक्षेप के बाद में हुआ केस दर्ज, न्यायालय में कराया गया 164 का बयान
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    अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के हस्तक्षेप के बाद में हुआ केस दर्ज, न्यायालय में कराया गया 164 का बयान

    Nijam KhanBy Nijam KhanAugust 6, 2021No Comments2 Mins Read
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    गोविंदपुर दुष्कर्म मामला

    अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के हस्तक्षेप के बाद में हुआ केस दर्ज, न्यायालय में कराया गया 164 का बयान।

    जमशेदपुर 5 अगस्त गोविंदपुर थाना क्षेत्र में गत 3 जुलाई की रात 23 साल की युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्यकारी जिला अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। पीड़िता का हुआ मेडिकल जांच। वहीं दूसरी और न्यायिक दंडाधिकारी के यहां 164 का बयान भी कराया गया है। पीड़ित युवती का कहना है कि अगले दिन सुबह में गोविंदपुर थाना में उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और न ही केश दर्ज किया गया उल्टे समझौता का दबाव बनाया गया। इस संबंध में भाजपा नेत्री पिंकी सिंह स्कूल के प्रधानाचार्य शशि भूषण सिंह एन के सिंह, डॉक्टर एनके चौबे के खिलाफ कांड संख्या 62/21 के तहत भारत दंड विधान की धारा 457, 370 201,506,84 के तहत दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद गोविंदपुर पुलिस ने दुष्कर्म के दौरान बेड पर बिछे चादर को जप्त करना चाहा इसलिए शाम को पुलिस ने उन लोगों को थाना बुलाई जहां गांव में पूछताछ के दौरान प्रयुक्त चादर की मांग की इस पर पीड़ित पक्ष से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्यकारी जिला अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने कहा की सील होने वाले डब्बा रहेगा तभी चादर दी जाएगी।

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