उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न
आज दिनांक 11.11.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक ITDA, जामताड़ा द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
1.सुधीर रजक,
पिता स्व. अघनु रजक, सा0- डोकीडीह, पं.-डाभाकेंद्र, थाना- नारायणपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 323/504/34 भा.द.वि. एवं 3(I)(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
2. फुलमनी देवी,
पति- सनातन टुडू, सा0- खिजुरिया, थाना- फतेहपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 354(बी)/504/506/379/341/34 भा.द.वि. एवं 3(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त एक लाख रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
3.सुमित्रा मुर्मू,
पति- माताल टुडू, सा0- मंझलाडीह, थाना- फतेहपुर, जिला-जामताड़ा
धारा- 323/341/504 भा.द.वि. एवं 3(r)(s) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके पुलिस अधीक्षक श्री मनोज स्वर्गियारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अभिषेक श्रीवास्तव, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री शंकर भंडारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।