मणिभूषण कुमार की रिपोर्ट
सोनपुर (वैशाली) सोनपुर प्रखंड के 23 पंचायत में जिला परिषद के भाग 45 ,46 ,47 मुखिया 23 सरपंच 23 समिति 30 वार्ड सदस्य व पंच 301 पदों पर 3 नवंबर के चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित इन सभी पद के उम्मीदवारों को प्रखंड कार्यालय से कर दी गई है । चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी पंचायत में लड़ रहे प्रत्याशी अपने-अपने अंदाज से रणनीति तैयार कर रहे हैं और जनता को लोकलुभावन वादे करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को चुनाव- प्रचार के सामग्री खरीद कर एवं व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ अन्य तरह-तरह के अपडंडे अपनाकर प्रत्याशियों ने मतदाताओ को लुभाना शुरू कर दिया है । वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लेकर प्रशासनिक महकमा दिन-रात जुटे हुए है। इसी बीच प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर सुदर्शन कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि मुखिया ,सरपंच, बीडीसी पद के उम्मीदवार के प्रचार के लिए एक चार पहिए वाहन अथवा दो बाइक की अनुमति दी गई है जबकि वार्ड सदस्य एवं पंच के प्रत्याशी को प्रचार के लिए दो पहिया वाहन एक की ही अनुमति मिलेगी । उम्मीदवारों को सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़े सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसर में गुरुवार से सहायक निर्वाचित पदाधिकारी के देखरेख में एकल खिड़की खुल गयी है जिसमें निर्वाचन से संबंधित सभी तरह के प्रपत्र यहां जमा होंगे एवं कार्य पूरा होने तक वहीं से प्राप्त किए जाएंगे इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार अगर बैनर ,पोस्टर या पंपलेट छपवाते है तो उसकी एक प्रति उनके प्रखंड कार्यालय में जमा करने होंगे । बैनर ,पोस्टर पंपलेट के नीचे बाय और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस का नाम और स्थान और मोबाइल नंबर तथा दाहिने और नीचे मुदित पंपलेट की संख्या अंकित करनी होगी। बीडीओ सुदर्शन कुमार ने यह भी कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनावी रैली या सभा करते हैं तो अनुमति लेना आनिवार्य है । कोई भी उम्मीदवार बैठक के लिए किसी सरकारी परिसरों का उपयोग नहीं करेगा अगर वे ऐसा करते हैं तो उसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा । कोई भी उम्मीदवार अपना किसी प्रकार की अनुमति आवेदन जिस दिन काउंटर पर जमा होगा उसके अगले दिन उसे उसी काउंटर पर प्राप्त किया जा सकेगा । उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं लाउडस्पीकर की अलग-अलग अनुमति लेनी होगी । ऐसा नहीं करने पर सामग्री को जप्त संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई होगी । चुनाव सभा एवं रैली की सूचना संबंधित थाना को पूरी रूट चार्ट के साथ देनी होगी फिर अनुमति मिलने के बाद ही प्रत्यासी सभा या रैली कर सकते हैं ।