उपायुक्त के आदेश पर अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर निरीक्षण जारी
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिले में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र के जांच के क्रम में आज ठाकुरबारी रोड नारायण टावर स्थित ऑब्स एंड गायने केयर डॉक्टर पिंकी राय द्वारा संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र का जांच किया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्राधिकृत समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी, पूर्वी सिंहभूम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड केंद्र में जांच के क्रम में पाया कि मशीन में किसी तरह का अल्ट्रासाउंड से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है, इस कारण मशीन को सील किया गया तथा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रिनुअल नहीं होने के कारण क्लीनिक को भी सील किया गया। साथ ही एक पोर्टेबल मशीन को भी सीज किया गया। मौके पर मौजूद चिकित्सक पिंकी राय द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह सिर्फ नॉनइनवेसिव प्रोसीजर कंडक्ट करती हैं लेकिन जांच के क्रम में इनवेसिव प्रोसीजर भी पाया गया।
जांच टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी श्रीमती सविता टोपनो, डॉ मीना कालुण्डिया, डॉ विमलेश कुमार, पूर्वी पाल, अधिवक्ता रिंकी तिवारी, पंकज कुमार एवं चिकित्सा पदाधिकारी विनय भूषण तिवारी शामिल थे