*# जिला प्रशासन की पहल: आपकी योजना- अपनी योजनाओं को जानें*
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में आम जनता को अवगत कराने हेतु ‘जिला प्रशासन की पहल: आपकी योजना- अपनी योजनाओं को जानें’ शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का उद्देश्य, आवेदन कहां करना है, योजना का स्वरूप आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कड़ी में आज ‘मुख्यमंत्री सुकन्या योजना’ के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
*महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अन्तर्गत (समाज कल्याण शाखा) संचालित ‘मुख्यमंत्री सुकन्या योजना’ की विवरणी-*
*योजना का उद्देश्य-*
1. महिला सशक्तिकरण
2. बालिका शिक्षा पर जोर
3. बाल विवाह प्रथा का अन्त
*योजना का स्वरूप-*
इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) धारी परिवार की बालिका/युवति को मुख्यमंत्री सुकन्या योजनान्तर्गत निम्न प्रकार अर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी:-
जन्म से 02 वर्ष उम्र तक की बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
कक्षा 01 में नामांकित बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
कक्षा 05 में उत्तीर्ण करने वाली बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
कक्षा 08 में उत्तीर्ण करने वाली बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण करने वाली बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली बालिका- आर्थिक लाभ की राशि रू0 5,000/-
18-20 वर्ष उम्र की व्यस्क युवती- आर्थिक लाभ की राशि रू0 10,000/-
*आवेदन प्रक्रिया-*
आवेदक अपने क्षेत्रान्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
*क्रियान्वयन प्रक्रिया-*
बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभुकों के भौतिक सत्यापनोपरान्त योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरांत स्वीकृति प्रदान किये जाने पर लाभुक के बैक खाते में राशि NEFT/ RTGS/ PFMS/ ABPS के माध्यम से प्रदान की जाती है ।