नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छात्रों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाने वाले गैर मान्यता प्राप्त बी.एड कॉलेजों को 2017 से मान्यता दे दी है. इस कदम से देशभर के 23 बी.एड की डिग्री देने वाले गैर कानूनी संस्थान अब मान्यता प्राप्त संस्थान हो जाएंगे. सरकार के इस कदम से शिक्षक तथा छात्र लाभान्वित होंगे और उनकी डिग्री पर लटकी तलवार हट जाएगी.
गौरतलब है कि सरकार ने नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कानून 1993 में संशोधन कर 2017-18 से गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का प्रावधान किया था और इस संबंध में 11 जून 2019 को अधिसूचना भी जारी की थी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 मई को 2 अधिसूचना जारी कर इन 23 शिक्षण संस्थानों को मान्यता दे दी गया है और कहा गया है कि छात्रों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन संस्थाओं को मान्यता दी है लेकिन भविष्य में किसी गैर मान्यता प्राप्त बी.एड संस्थानों को मान्यता नहीं दी जाएगी. गौरतलब है कि किसी भी बी.एड से जुड़े शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई की मान्यता लेना अनिवार्य होता है.