निजाम खान
■ *_बस यात्रा हेतु यथासंभव दिन का समय को प्राथमिकता दें:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) _*
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■ *_Stranded Persons के आवागमन हेतु एसओपी निर्धारित, उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से) को जिला नोडल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमति कंचन कुमारी भुदोलिया को सहायक नोडल पदाधिकारी नामित_*
■ *_झारखण्ड राज्य के समीपवर्ती राज्यों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (अंश) एवं मध्य प्रदेश (अंश) में फॅंसे लोगो के आवागमन हेतु बस की व्यवस्था की जानी है तथा अन्य राज्यों हेतु फॅंसे लोगो के आवागमन हेतु रेल की व्यवस्था की जाएगी_*
■ *_उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश, एलर्ट मोड पर करें कार्य_*
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या 40-3/2020/DM/I(A) दिनांक 29.04.2020 में कण्डिका (IV) एवं आदेश संख्या 40-3/2020/DM/I(A) तथा मुख्य सचिव, झारखण्ड, राॅंची के पत्रांक 556/CS दिनांक 02.05.2020 द्वारा Stranded Persons के आवागमन हेतु SOP निर्धारित किया गया है, इस हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त को जिला नोडल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य के समीपवर्ती राज्यों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (अंश) एवं मध्य प्रदेश (अंश) में फॅंसे लोगो के आवागमन हेतु बस की व्यवस्था की जानी है तथा अन्य राज्यों हेतु फॅंसे लोगो के आवागमन हेतु रेल की व्यवस्था की जानी है।
उक्त के आलोक में उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा. प्र. से.)ने अन्य राज्यों में जिले के फॅंसे लोगो के *रेलमार्ग* द्वारा झारखण्ड आगमन की स्थिति में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये हैंः-
● प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जामताड़ा इस हेतु संबंधित रेलवे स्टेशन से लोगो को लाने हेतु वाहनों एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनिुयक्ति का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
● पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
● फॅंसे लोगो के जामताड़ा जिला आगमन पर सभी लोगो का स्क्रीनिंग एवं अन्य स्वास्थ्य जाॅंच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा मेडिकल टीम की प्रतिनिुयक्ति करेंगे एवं उन्हें आवश्यकतानुसार होम कोरेंटाइन या आइसोलेशन में रखना सुनिश्चित करेंगे।
● फॅंसे लोगो के जामताड़ा जिला आगमन पर उन्हें अपने संबंधित पंचायत/ गाॅंव/ घर जाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकतानुसार बड़ी/ छोटी वाहन उपलब्ध करायेंगे। उपलब्ध वाहन को सिविल सर्जन, जामताड़ा एवं जिला नजारत उप समाहर्ता, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा के सहयोग से यात्रा के पूर्व एवं यात्रा के उपरान्त पूर्णतः सेनिटाईज करेंगे तथा मास्क की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करेंगे।
● सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को निदेश दिया जाता है कि वापस लौटे वैसे सभी लोगोे होम कोरेंटाइन में रह रहें हैं या नहीं एवं दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं के संबंध में निगरानी हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ सहिया/ आॅंगनबाड़ी सेविका एवं जनप्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य/ मुखिया के माध्यम से निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।
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*_2. झारखण्ड राज्य के समीपवर्ती राज्यों यथा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (अंश) एवं मध्य प्रदेश (अंश) में फॅंसे लोगो के आवागमन की स्थिति में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत कियें गए हैंः-_*
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● राज्य नोडल पदाधिकारी से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा आवश्यकतानुसार बसों को उपलब्ध कराया जायेगा।
● बस के अंतिम गंतव्य का निर्धारण संबंधित राज्य के राज्य नोडल पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी से वार्ता कर किया जायेगा।
● जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वैसे सभी फॅंसे लोगो जो अपने राज्य लौटना चाहतें हैं की पूर्ण फाईनल सूची प्राप्त हो गई हो एवं अन्य राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति प्राप्त होने तथा सभी लोगो का स्क्रीनिंग एवं अन्य मेडिकल क्लीयरेंस मिलने के उपरान्त ही बस को संबंधित गंतव्य तक जाने हेतु अनुमति दी जाय।
● प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जामताड़ा इस हेतु संबंधित स्थल से लोगो को लाने हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनिुयक्ति का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
● पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा अपने स्तर से पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।
● जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा यात्रा हेतु सभी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेफ्टी प्रिकोशन का निरीक्षण करेंगे।
● जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा उपलब्ध बस को सिविल सर्जन, जामताड़ा एवं जिला नजारत उप समाहत्र्ता, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा के सहयोग से यात्रा के पूर्व तथा यात्रा के उपरान्त पूर्णतः सेनिटाईज करेंगे तथा मास्क की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही फॅंसे लोगो हेतु आवश्यकतानुसार (दूरी के अनुसार) भोजन का भी प्रबंध जिला नजारत उप समाहर्ता, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए करना सुनिश्चित करेंगे।
● फॅंसे लोगो के जामताड़ा जिला आगमन पर उन्हें अपने संबंधित पंचायत/ गाॅंव/ घर जाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकतानुसार बड़ी/ छोटी वाहन उपलब्ध करायेंगे। उपलब्ध वाहन को सिविल सर्जन, जामताड़ा एवं जिला नजारत उप समाहर्ता, जामताड़ा से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्णतः सेनिटाईज करेंगे तथा मास्क की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करेंगे।
● सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामताड़ा जिला एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा जिला को निदेश दिया जाता है कि वापस लौटे वैसे सभी लोगोे होम कोरेंटाइन में रह रहें हैं या नहीं एवं दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं के संबंध में निगरानी हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ सहिया/ आॅंगनबाड़ी सेविका एवं जनप्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य/ मुखिया के माध्यम से निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।
● वैसे लोगो जिनका घर कंटेनमेंट जोन में पड़ता है को किसी भी परिस्थिति में उनके घर नहीं जाने दिया जाय उन्हें आवश्यकतानुसार नजदीक के कोरेंटाइन सेन्टर में रखा जाय।
● वापस लौटे सभी फॅंसे लोगो की पूर्ण विवरणी कोरेंटाइन सेन्टर/आइसोलेसन के साथ सिविल सर्जन, जामताड़ा संधारित रखेंगे।
● बस यात्रा हेतु यथासंभव दिन का समय को प्राथमिकता दी जाय।
● जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा प्रतिनियुक्त वाहनों का लाॅग-बुक, विपत्र आदि संधारित रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो तथा सहायक राज्य नोडल पदाधिकारी के लगातार सम्पर्क में रहेंगे।