निजाम खान
■ *_पूर्व से निर्धारित समय सुबहः 05ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के आधार पर संचालित होगी।- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)…_*
■ *_भ्रमित ना हों नागरिक, लाॅकडाउन 3.0 में किसी भी जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी:-उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)……._*
■ *_लाॅकडाउन 3.0 के दौरान सभी आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं के अलावा कृषि संबंधी उपकरण, कीटनाशक एवं खाद बीज की दुकानें खुली रहेंगी।_*
■ *दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई:- उपायुक्त जामताड़ा…._*
गृह मंत्रालय,भारत सरकार एमएचए के आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक-01.05.2020 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 10(2)(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
परन्तु झारखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य के बाहर फँसे अप्रवासी मजदूरों / छात्रों को वापस अपने गन्तव्य स्थल पर लाया जा रहा है, जिसके कारण वर्तमान में गृह मंत्रालय,भारत सरकार से निर्गत आदेश को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से झारखंड आने वाले प्रवासियों को देखते हुए एहतियातन लाॅक डाउन में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे में लोगों में भ्रम की स्थिति ना रहें इसके लिए जामताड़ा जिले में निर्धारित सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कुछ गतिविधियां जो कि पूर्व से संचालित थी, वो लॉक डाउन 3.0 में भी जारी रहेगी।
उपरोक्त संदर्भ में उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि जिला वासियों में उत्पन्न हो रही भ्रम की स्थिति के मद्देनजर स्पष्ट करना है कि लाॅकडाउन 3.0 दिनांक-04.05.2020 से 17.05.2020 के दौरान जामताड़ा जिला में केवल निम्न सुविधाएं चालु/खुली रहेंगीं।
● दवा व मेडिकल उपकरण की दुकानें।
● पशु चिकित्सा अस्पताल।
● जाँच लेब्रोटरी, डायगनोस्टिक सेंटर।
● कृषि, मछली पालन और बागवानों के काम होंगे।
● कृशि मशीनों की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, उर्वरक, कीटनाशक व बीज की दुकानें।
● दूध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण्, परिवहन व बिक्री जारी रहेगी।
● पाॅल्ट्री फार्म, हेचरी का काम होगा।
● पशु आहार की आपूर्ति व निर्माण।
● पेट्रोल, डीजल, केरोसीन व एलपीजी के भंडारण, ढुलाई व बिक्री।
● डाक सेवा जारी रहेगी।
● स्थानीय निकाय स्तर पर स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन का काम होगा।
● दूरसंचार व इंटरनेट सेवा जारी रहेगा।
● सभी मालवाहक वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी।
● माल व पार्सल रेलगाड़ी चलेंगी।
● किराना व फल, सब्जी, मीट, मुर्गा एवं मछली की दुकानें।
● डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें।
● प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया।
● ई-काॅमर्स कम्पनियां चलेंगी लेकिन उनकों वाहन के लिए अनुमति लेनी होगी।
● ग्राम पंचायत स्तर पर मान्यता प्राप्त जनसेवा केन्द्र।
● कोल्ड स्टोरेज।
● ऐसे होटल, मोटल या लाॅज जहाँ पर्यटक या यात्री फँसे हो।
● इलेक्ट्रीशियन, आई0टी0 रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मेकनिक व बढ़ई खुला रहेगा।
● गांव में औद्योगिक ईकाईयां।
● नगर निकाय के बाहर खाद्य प्रसंस्करण् ईकाईयां शुरू होगी।
● कोयला उत्पादन, खनन और उससे जुड़े काम जारी रहेंगे।
● नगर निकाय के बाहर स्थित ईंट भट्टा, क्रेशर आदि।
● ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण, सड़क निर्माण, सिंचाई आदि का काम होगा।
*उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि उल्लेखित सभी सुविधाएं पूर्व से निर्धारित समय सुबहः 05ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के आधार पर संचालित होगी।*