मतदाता सूची पुनरीक्षण में बीएलए-2 की अहम भूमिका, उपायुक्त ने किया सक्रिय सहयोग का आह्वान
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर, 25 जून 2026: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत पोटका प्रखंड कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने भाग लेकर प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया और मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। बीएलए राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, त्रुटियों को सुधारने तथा अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।
प्रशिक्षण के दौरान बीएलए-2 को मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण, नाम जोड़ने, विलोपन, संशोधन तथा निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) में सुधार संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें मतदान केंद्र क्षेत्र की मतदाता सूची का सूक्ष्म परीक्षण कर मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि बीएलए पात्र नागरिकों को फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन कराने के लिए प्रेरित करेंगे तथा आवश्यक आवेदन संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
प्रशिक्षण में आवेदन जमा करने से जुड़े नियमों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रत्येक आवेदन के साथ लिखित घोषणा संलग्न करना अनिवार्य है। गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
इसके अलावा बीएलए को आवेदन जमा करने की निर्धारित सीमा, विशेष शिविरों में उनकी भूमिका तथा मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने संबंधी दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग देने की अपील की, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जा सके।

