नई दिल्ली: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि साइरस मिस्त्री को टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन के पद पर बहाल किया जाए. आदेश के मुताबिक मिस्त्री फिर से नियुक्त किए जाएं.ट्र्ब्यिूनल ने एन. चंद्रशेखरन की इस पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी बताया. हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा. टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है. यह साइरस मिस्त्री के लिए यह एक बड़ी जीत है. वह तीन साल के बाद फिर से टाटा संस के चेयरमैन बनेंगे.चंद्रशेखरन फरवरी 2017 में चेयरमैन बने थे. एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए टाटा संस ने 4 सप्ताह का वक्त मांगा. एनसीएलएटी ने इसकी मंजूरी दे दी. इससे पहले मिस्त्री ने अपनी बर्खास्तगी को एनसीएलटी में चुनौती दी थी, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.एनसीएलटी की मुंबई पीठ के नौ जुलाई के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई. दरअसल टाटा ग्रुप ने कहा था कि साइरस मिस्त्री को इसलिए निकाला गया क्योंकि बोर्ड उनके प्रति विश्वास खो चुका था. ग्रुप ने आरोप लगाया था कि मिस्त्री ने जानबूझकर और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से संवेदनशील जानकारी लीक की. इसकी वजह से ग्रुप की मार्केट वैल्यू में बड़ा नुकसान हुआ.