लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित अपील
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती कुमुद सहाय (भा.प्र.से.) ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के निमित्त जामताड़ा जिला अंतर्गत मतदान दिनांक 01.06.2024 को सुबह 07:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक किया जाना है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनांक 30.05.2024 के अपराह्न 05:00 बजे के बाद चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जायेगी। चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निम्नांकित क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहेगा।
उपायुक्त द्वारा बताया गया की चुनाव अभियान की अवधि समाप्त होने पर, निर्वाचन क्षेत्र में उन राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध है, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या उम्मीदवार या उम्मीदवार के चुनाव अभिकर्ता नहीं है। इसलिए प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद वैसे लोग निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें। निर्वाचन क्षेत्र में संचालित होटल/रेस्ट हाउस/ गेस्ट हाउस के संचालक उक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह से पूजा स्थल का उपयोग वर्जित है तथा किसी भी राजनितिक विचार या राजनितिक गतिविधिर के प्रचार प्रसार के लिए या किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए धार्मिक संस्थानों और धार्मिक संस्थाओं के धन का उपयोग धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।
मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में राजनीतिक प्रकृति के थोक (Bulk) एसएमएस प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (30.05.2024 के अपराह्न 05:00 बजे के बाद) लाउडस्पीकरों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार और स्थानीय कानूनों और अदालती आदेशों, यदि कोई हो के आधार पर किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में चुनाव प्रचार प्रसार हेतु लाउडस्पीकर का उपयोग गाडियो एवं अन्य जगहों पर करना प्रतिबंधित रहेगा।
चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (30.05.2024 के अपराह्न 05:00 बजे के बाद) सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) की घोषणा की जा चुकी है। अतएव दिनांक 30.05.2024 के संध्या 05:00 बजे से मतदान समाप्ति तक संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) लागु रहेगा एवं इस अवधि में शराब की बिक्री एवं सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
मतदान की तिथि (दिनांक 01.06.2024) को निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन वायरलेस पत्रेन इत्यादि का प्रयोग निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए प्रतिबंधि रहेगा।
लोकसभा आम चुनाव मद्देनजर संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् लागु निषेधाज्ञा के शर्तों के आलोक में भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित होना एवं घातक हथियार लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधि रहेगा।