मंझौल: एडीजे मंझौल डॉ दिनेश प्रधान ने सत्रवाद संख्या 21/ 2006 में गुरुवार को हत्या के एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. वहीं दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया. जानकारी के अनुसार दोषी के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 103/ 2004 के तीन अभियुक्तों पर धारा 302, 149, 354, 3 एवं 4 डायन एक्ट का आरोप था. थाना में सूचक डाटा गांव निवासी धनेश्वरी देवी ने अभियुक्तों पर सिर मुड़ाकर नंगा कर डायन का आरोप लगाते हुए खींचकर ईंट, पत्थर एवं लाठी डंडा से पीट-पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर घर पर छोड़ देने का आरोप लगाया गया था. हालांकि सूचक महिला धनेश्वरी देवी की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई. वहीं मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने सात गवाहों की गवाही कराई. जहां दो अभियुक्तों रामाशीष पासवान एवं अजय पासवान को कोर्ट ने रिहा कर दिया. जबकि रामानंद पासवान को सभी धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 30 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामबाबू चौधरी ने बहस किया.