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    Home » सी ए ए क़ानून की अधिसूचना होना ऐतिहासिक निर्णय, इससे किसी की नागरिकता नही जायेंगी : राजेश शुक्ल
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    सी ए ए क़ानून की अधिसूचना होना ऐतिहासिक निर्णय, इससे किसी की नागरिकता नही जायेंगी : राजेश शुक्ल

    Nizam KhanBy Nizam KhanMarch 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    सी ए ए क़ानून की अधिसूचना होना ऐतिहासिक निर्णय, इससे किसी की नागरिकता नही जायेंगी : राजेश शुक्ल

    प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठअधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा स्वीकृत नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करना स्वागत योग्य कदम है। इससे किसी की भी नागरिकता नही जायेंगी।

    श्री शुक्ल ने कहा कि लंबे समय से इस अधिनियम लागू करने की प्रतिक्षा की जा रही थी, यह भारत का संविधान भी अधिकार देता है। सी ए ए की अधिसूचना जारी करना एक साहसिक और सराहनीय कदम है। इससे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेंगी।

    श्री शुक्ल ने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह को इसके लिए बधाई दिया है।

    श्री शुक्ल ने कहा कि हिन्दू, सिख, बौद्ध और पारसी, जैन ,ईसाई को नागरिकता मिल सकेंगी, 11 दिसंबर 2019 को यह कानून स्वीकृत हुआ था। आज ऐतिहासिक दिन है जिस दिन यह अधिनियम लागू हो रहा है। इस कानून से किसी की भी नागरिकता नही जायेंगी। यह कानून ऐसा है जिससे पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लाभ मिल सकेगा। किसी की नागरिकता नही जायेंगी। बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेंगी।

    श्री शुक्ल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने संविधान का पालन किया है। इससे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेंगी। नागरिकता वैधानिक तरीके से देने का प्रावधान है। शरणार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे।

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