नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में लागू इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए कार्यवाही को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है.
न्यायमूर्ति बोस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है. कार्यवाही को यहां दोहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील शादन फरासत को मणिपुर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने के लिए कहा.
जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट पर लगातार जारी प्रतिबंध के खिलाफ राज्य के दो लोगों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

