विधान सभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर आमजनों से अपील है किसी भी प्रकार के अवैध शराब, नगद राशि, ड्रग्स, हथियार. आदि के जाँच हेतु स्टैटिक जाँच चैकी जिले मे 10 (दस) जगहों पर चिन्हित किये गए हैं। रूपया पचास हजार से अत्यधिक राशि का परिवहन वैध दस्तावेज के साथ किया जाय।
साथ ही ‘‘भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ‘ख‘ के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ’ग’ के अनुसार जो कोई व्यय किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट ;प्दरनतलद्ध की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। रिश्वत देने वालों और लेने वालांे के विरूद्ध मामले दर्ज करने तथा निर्वाचकों को डराने एवं धमकाने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ता दल गठित किए गए हैं।
अतः सभी नागरिकों एतद् द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत और निर्वाचकांे को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वे जिला कंट्रोल रूम के टाॅल फ्री नंबर 06433-222245 पर सूचना दंे।